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खाद्य सुरक्षा योजना; 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाई तो सूची से नाम हटाए जाएंगे

जिले के 1.50 लाख उपभोक्ताओं ने नहीं करवाई है ई-केवाईसी

खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
बात करें हमारे जिले की तो यहां करीब 1.50 लाख से अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं करवाई है। रसद विभाग द्वारा लगातार कैंप इत्यादि लगाकर ई-केवाईसी करवाने का कार्य भी जारी है। पहले अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई थी। ऐसे में बड़ी संख्या में वंचित लोगों को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अगर उपभोक्ता द्वारा 30 सितंबर तक ई केवाईसी नहीं करवाई गई तो लाभार्थियों को अक्टूबर माह का गेहूं वितरण नहीं किया जाएगा। वहीं 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी नहीं हुई तो लाभार्थी का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। बता दें कि जिले में 2.54 2.54 लाख राशन कार्ड धारक हैं जिनसे 10 लाख से अधिक उपभोक्ता जुड़े हैं।

अभी कई लोग जो ज्यादा आय वाले हैं, वे ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनकी जगह जरूरतमंदों को जोड़ा जाएगा। गांवों में सरपंच, स्कूल प्रिंसिपल और गणमान्य लोगों की कमेटी बनाकर वंचित लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। खाद्य सुरक्षा में अब इनकम टैक्स देने वालों और फोर व्हीलर मालिकों के नाम बाहर किए जाएंगे। इसके लिए इनकम टैक्स और परिवहन विभाग को लेटर लिखकर इसकी लिस्ट मांगी गई है। चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कॉमर्शियल वाहन को छूट दी गई है और इनके मालिकों के
नाम बाहर नहीं होंगे।

लाभार्थी ऐसे करवा सकते हैं ई-केवाईसी… लाभार्थी को किसी भी राशन दुकान पर जाकर थंब इम्प्रेशन का प्रोसेस पूरा करवाना होगा। राशन कार्ड और आधार कार्ड भी साथ लेकर जान होगा। इसके बाद लाभार्थी से जुड़ी पूरी जानकारी विभाग के पास आ जाएगी। राशन डिपो पर ई-केवाईसी करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राशन डिपो होल्डर और ई-मित्र संचालक ई-केवाईसी करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। दरअसल, विभाग द्वारा फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है।

जिले के चयनित सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवानी जरूरी है। 85 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी करवा ली है। वंचित लाभार्थियों के लिए अब अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हमारी अपील है कि वे उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका नाम खाद्य सुरक्षा
सूची से हटा दिया जाएगा।
सुनील घोड़ेला, डीएसओ, हनुमानगढ़।

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