खराब बीजों से फसल खराब हुई है। तो किसान को मिलेगा मुआवजा

खराब बीजों से फसल खराब हुई है। तो किसान को मिलेगा मुआवजा
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नई दिल्ली राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि अगर कोई कंपनी, दुकानदार या अन्य किसी विभाग द्वारा किसान को ऐसे बीज दिए जाते हैं, जो घटिया थे। उससे किसान की फसल खराब होती है, तो ऐसे मामलों में बीज बेचने वाले की जवाबदेही बनती है।

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत वह किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है। आयोग के जस्टिस एपी शाही की पीठ ने यह आदेश कर्नाटक के दो किसानों के मामले में नेशनल सीड कार्पोरेशन लिमिटेड को दिया।

आयोग ने कहा कि वह किसानों को खराब बीजों के कारण हुई खराब फसल के 80% नुकसान की भरपाई करे। दो किसानों ने कंपनी से 10-10 किलो लोबिया के बीज लिए थे।

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