ऑनलाइन सब्सिडी: दिसंबर तक कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्राप्त करें.

किसान 31 दिसंबर तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन सब्सिडी: दिसंबर तक कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्राप्त करें.
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ऑनलाइन सब्सिडी: दिसंबर तक कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्राप्त करें.

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2023-24 के दौरान एसएमएएम और एनएफएसएम योजनाओं के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने का ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत, किसान 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी पा सकते हैं। इसके तहत, कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक किए जा सकते हैं।

सब्सिडी प्रदान की जा रही कृषि मशीनरी:

विभाग ने कई प्रकार की कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने का ऐलान किया है। इसमें बैटरी/इलेक्ट्रिक/सौर ऊर्जा चालित पावर वीडर, स्व-चालित मल्टी टूल बार, स्व-चालित हाई क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर, लोडर/स्ट्रॉ कटर, चारा कटर, ट्रैक्टर चालित साइलेज, पैकिंग मशीन, ब्रिकेट बनाने की मशीन, ट्रैक्टर चालित उर्वरक स्प्रेडर, और बहुत सी अन्य मशीनें शामिल हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

किसान 31 दिसंबर तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, ड्रा में चयनित होने के बाद किसान पांच साल तक सब्सिडी पर ली गई कृषि मशीनरी नहीं बेच सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान को पिछले तीन वर्षों में उस कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज:

आवेदन करने के लिए किसान के पास विभिन्न दस्तावेज होने चाहिए, जैसे:

राज्य में पंजीकृत वैध आरसी पर ट्रैक्टर

किसान के नाम पर जमीन की पटवारी रिपोर्ट

किसान का बैंक खाता

आधार कार्ड

पैन कार्ड

परिवार पहचान पत्र

स्वघोषणा पत्र

मेरी फसल मेरा ब्यौरा (खरीफ रबी 2023) के पंजीकरण की प्रति

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (जरूरत के अनुसार)

यह दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा करना होगा।

चयन प्रक्रिया:

जिला स्तरीय कार्यकारी समिति में ड्रा के माध्यम से चयन के बाद, किसान को हरियाणा पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, किसान के नाम पर जमीन की पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया जाएगा।

सब्सिडी परिसंख्यान:

एक व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिकतम दो कृषि मशीनों के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें यह भी ध्यान दिया गया है कि जो किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर रहा है, उसने पिछले तीन वर्षों में उस कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं ली हो।

संपर्क जानकारी:

अधिक जानकारी के लिए, कृपया उप निदेशक कृषि एवं सहायक कृषि अभियंता से सिरसा कार्यालय में संपर्क करें।


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