अब हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा मौका, 2 लाख तक की ट्रैक्टर सब्सिडी.
किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यहां हम इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
अब हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा मौका, 2 लाख तक की ट्रैक्टर सब्सिडी.
हरियाणा सरकार की ट्रैक्टर सब्सिडी योजना
किसानों के लिए ट्रैक्टर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि उपकरण है। हालांकि, उसकी कीमत के कारण इसे खरीदना कठिन हो सकता है। हरियाणा सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए एक उत्कृष्ट योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यहां हम इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
मुख्य बिंदुः
सब्सिडी की राशि: हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी।
आवेदन प्रक्रिया: किसान 11 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट www.agriharana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन करने के लिए किसानों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक खाते की फोटोकॉपी, और कृषि भूमि रिकॉर्ड अपलोड करना होगा।
योजना का प्रावधान: लाभार्थी किसान 5 वर्ष पूरे होने से पहले ट्रैक्टर को नहीं बेचेंगे।
सब्सिडी के लाभ:
किसान का प्रकार योजना से लाभ
अनुसूचित जाति के किसान ट्रैक्टर की कुल कीमत में से 1 लाख रुपये की सहायता
कैसे करें आवेदन:
हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी अपलोड करें।
ऑनलाइन फॉर्म भरें और जमा करें।
संपर्क जानकारी:
आधिकारिक वेबसाइट: www.agriharana.gov.in
टोल फ्री नंबर: 1800-180-2117
अब आपका सपना ट्रैक्टर की खरीद पर साकार हो सकता है! जल्दी करें और आवेदन करें।
इस योजना से किसानों को बड़ा लाभ होगा और उन्हें अपनी कृषि उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है, इसलिए जल्दी से आवेदन करें और इस योजना के लाभार्थी बनें।