बड़ी खबर! किसानों को ट्यूबवैल बोरिंग के लिए सरकार देगी 2.65 लाख रुपए की सब्सिडी, इस योजना के तहत मिलेगा अनुदान

बड़ी खबर! किसानों को ट्यूबवैल बोरिंग के लिए सरकार देगी 2.65 लाख रुपए की सब्सिडी, इस योजना के तहत मिलेगा अनुदान
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बड़ी खबर! किसानों को ट्यूबवैल पर बोरिंग के लिए सरकार देगी 2.65 लाख रुपए की सब्सिडी, इस योजना के तहत मिलेगा अनुदान

खेत खजाना, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना बनाकर सब्सिडी अनुदान दिया जा रहा है। चाहे बात सिंचाई के लिए सोलर सिस्टम की हो या फिर खेती को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्र की हो या फिर आधुनिक खेती करने में बागवानी की हो इस तरह की योजनाओं में सरकार किसानों की अनुदान के रूप में भरपुर सहयोग कर रही है। ऐसे में सरकार ने किसानों के लिए एक और नई योजना की शुरूआत की है। जिसमें किसानों को ट्यूबवैल पर बोरिंग पर लाखों रूपयों की सब्सिडी का प्रावधान किया हैं। इस योजना के तहत किसान बोरिंग करवाने के लिए सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकता हैं।

इस योजना के तहत मिलेगा अनुदान

दरअसल योगी सरकार की ने उतर प्रदेश किसानों को सिंचाई के लिए सफल बनाने के लिए लघु सिंचाई योजना के तहत हर खेत तक पानी देने के अभियान को चार चांद लगाते हुए पुराने आदेश में कई संशोधन किए हैं। साथ ही ट्यूबवैल बोरिंग करवाने के लिए दिए जाने वाले अनुदान की राशि को बढ़ा दिया गया है। इससे किसानों को काफि राहत मिलेगी।

ट्यूबवैल बोरिंग पर इतना मिलेगा अनुदान

मध्यम गहरे नलकूपों में बोरिंग करवाने पर अब राज्य के किसानों को 1.75 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जबकि पहले किसानों को इसके लिए 75 हजार का अनुदान दया जाता था। इस तरह अब अनुदान की राशि में एक लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

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वहीं गहरे नलकूपों पर बोरिंग के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में भी एक लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब गहरे नलकूपों पर बोरिंग के लिए 2.65 लाख रुपए तक अनुदान मिल सकेगा।

वहीं जल वितरण प्रणाली के लिए पहले 10 हजार रुपए तक का प्रावधान था लेकिन अब 10 हजार को बढाकर 14 हजार कर दिया गया है।

नलकूपों पर अलग से विद्युतिकरण के लिए तय राशि अब भी 68 हजार रुपए ही रहेगी। इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है।

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वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को अब नलकूपों की स्थापना के लिए 2ण्57 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि पहले उन्हें 1.53 लाख रुपए का ही अनुदान मिलता था।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के नलकूपों पर अनिवार्य रूप से 5 हार्सपावर के सौर ऊर्जा चालित पंप की स्थापना पर 3.85 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

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