सरकार ने किसानों के लिए खोला योजना का पिटारा, अब खेत में कुआ खोदने के लिए मिलेंगी 4 लाख रुपये सबसिडी, ऑनलाईन आवेदन शुरू |
खेत खजाना: सरकार ने किसानों के लिए योजना का पिटारा खोल दिया है, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पर की योजना बनाकर सहयोग किया जा रहा है । ऐसे में सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सिंचाई कुआं (Well Subsidy) खोदने के लिए 4 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है| इस संबंध में सरकार का फैसला 4 नवंबर, 2022 को जारी किया गया है। भूजल सर्वेक्षण एवं विकास प्रणाली के अनुसार 3 लाख 87 हजार 500 कुएं खोदे जाने की संभावना है। तो अच्छी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है? इसके लिए कहां और कैसे आवेदन करें? इस बारे में विस्तार से जानकारी हम इस खबर में देखेंगे। इसलिए खेत खजाना पर दी गई प्रत्येक आर्टिकल ध्यान पूर्वक पढ़ें ।
अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें की आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म ए, फॉर्म बी और उपरोक्त सभी दस्तावेजों को ग्राम पंचायत में जमा करना होगा। जबकि विहिर (vihir anudan yojana) योजना के तहत आवेदन पत्र नीचे दिया है जिसे आप उस जगह पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उनसे अनुरोध है कि वे कुआं योजना के आवेदन को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें।
उपरोक्त लिंक पर क्लिक करते ही विहिर योजना के तहत सरकार के नए निर्णय के साथ-साथ आवेदन पत्र आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा।
कुआं योजना
किसान साथियों मनरेगा के तहत पहले कई तरह की सिंचाई कुआं योजनाएं लागू की जाती थीं। लेकिन उन योजनाओं में कई दमनकारी नियम और शर्तें थीं, इसलिए इस विहिर योजना के तहत उस गांव के अधिकांश लोग इन नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते थे, इसलिए उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल सका। (government scheme) लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नई सरकार ने फैसला लेते हुए कई तरह की शर्तों को नए तरीके से रद्द करने की बात कही है और कुएं की योजना शुरू की गई है.
मनरेगा के तहत मनरेगा मागेल त्याला विहिर योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अपने खेत में कुआं बनाने के लिए 4 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी यह महाराष्ट्र सरकार की ओर से लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास कम से कम 0.40 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
कुआं सब्सिडी योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है ?
मनरेगा विहार योजना महाराष्ट्र के तहत निम्न श्रेणी के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन प्राथमिकता के क्रम में नीचे दी गई लिंक पर जाकर जो लिस्ट दी गई है उसके अनुसार किया जाता है।
मनरेगा वेल प्लान के दस्तावेज मांगेगा
डिजिटल सत्रह
डिजिटल आठ ए
मनरेगा जॉब कार्ड
सामूहिक कुआं होने की दशा में सोमोप चारा द्वारा जल के उपयोग के संबंध में अनुबन्ध पत्र
सामूहिक कुआं वांछित होने पर 0.40 से अधिक भूमि जोत के संबंध में पंचनामा
सिंचाई कूप की स्वीकृति के संबंध में प्रपत्र ए आवेदन
फॉर्म बी सहमति पत्र
प्रिय किसान, किसान जो मनरेगा की पिछली आया विहार योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना होगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों और आवेदन को ठीक से भरने के बाद, वह आपसे आपकी ग्राम पंचायत में कुआं आवेदन जमा करने के लिए कहेगा। विहिर योजना के तहत आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन करने पर स्वीकार किया जाएगा। ग्राम पंचायत आपसे ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करेगी और ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक या ग्राम पंचायत संचालक सरकार को आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। आवेदन स्वीकार करने के लिए ग्राम पंचायत में एक आवेदन पेटी लगाई जाएगी और प्रत्येक सोमवार को खोली जाएगी।
कुआं योजना आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है?
वर्तमान में मनरेगा मैगेल त्याला विहिर योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन संचालित की जा रही है। लेकिन जल्द ही विहिर योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। well subsidy scheme मैगेल ऐ विहार योजना के हाल ही में घोषित सरकारी निर्णय में वेल योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। विहिर योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होने के बाद, आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में करनी होगी।
मनरेगा में अच्छी योजना के लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूछी जाएगी
ग्राम पंचायत में प्राप्त सभी आवेदनों को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। विहिर योजना विहिर अनुदान योजना के पात्र हितग्राहियों को ग्राम सभा में अनुरोध करने पर स्वीकृत किया जायेगा। उसके बाद समूह विकास अधिकारी पात्र हितग्राहियों को प्रशासनिक स्वीकृति देंगे। उसके बाद तकनीकी स्वीकृति भी तकनीकी सहायक। एक माह के भीतर प्रशासनिक स्वीकृति और पंद्रह दिन के भीतर तकनीकी स्वीकृति दी जाएगी। सब कुछ जांचने के बाद लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा।
नोट- इस योजना का लाभ सिर्फ महाराष्ट्र के किसान ही उठा सकते है। मनरेगा विहार योजना महाराष्ट्र के तहत निम्न श्रेणी के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
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