गेहूं काटने के लिए रिपर का उपयोग नहीं कर सकेंगे किसान, 15 अप्रैल तक लगी रोक

गेहूं काटने के लिए रिपर का उपयोग नहीं कर सकेंगे किसान, 15 अप्रैल तक लगी रोक
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By. Khetkhajana. Com, New Delhi

सरसों की कटाई के बाद अब बारी है गेहूं की कटाई की, किसान भाई गेहूं की कटाई ज्यादातर मशीनों से ही करवाते हैं ताकि खेती का काम आसान हो सके, लेकिन अब किसानों को गेहूं की कटाई के लिए सट्रा रिपर का उपयोग करने पर मनाही कर दी गई है यह फैसला गोरखपुर के जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश की तरफ से आया है उन्होंने गेहूं की कटाई के लिए रिपर का उपयोग ना करने के लिए कहा है। आइए जानते हैं कि जिला अधिकारी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है

क्यों लगी रोक

गोरखपुर के जिला अधिकारी ने रिपर उपयोग पर रोक लगा दी है। यह रोक उन्होंने 15 अप्रैल तक लगाई है दरअसल उनका कहना है कि गेहूं कटाई पर रिपर से जो चिंगारियां निकलती हैं उससे गेहूं की फसल बर्बाद होने की संभावना है इससे दूसरे लगते खेतों में भी गेहूं की फसल में आग लग सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी के द्वारा सट्रा रिपर का उपयोग करते देखा गया तो उस पर सख्त कार्यवाही होगी।

15 अप्रैल तक लगी रोक

कृषि अधिकारियों द्वारा इस अहम फैसले को ग्रामीणों द्वारा इसे सराहनीय कार्य बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 15 अप्रैल तक रीपर का उपयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे दूसरे खेतों में भी आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है और अगर कोई भी किसान रीपर का उपयोग करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

फसल जलने पर मिलेगा मुआवजा

जिला प्रशासन की ओर से गेहूं की खेती में मशीनरी या किसी अन्य आपदा के कारण आग लगने पर 24 घंटे में मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है। किसी भी आपदा पर किसान को 24 घंटे में ₹25 हजार रूपये का मुआवजा दिया जाएगा इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी बीमा का लाभ किसानों को दिया जाएगा.

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