30,000 किसानों को नलकूप लगाने पर मिलेगा 80% सब्सिडी का लाभ, सबसे पहले ऐसे करें आवेदन
बिहार सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का संचालन करने का एलान किया है,
बिहार सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का संचालन करने का एलान किया है, जिससे किसानों को जल संसाधन में सुधार करने के लिए एक बड़ा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। यह योजना किसानों को अपने खेतों में नलकूप लगाने के लिए वित्तीय सहारा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए सुधारित सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
योजना के मुख्य प्रावधान
इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न वित्तीय अनुदानों और सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का सीधा उद्देश्य है कि किसान व्यक्तिगत रूप से अपने खेत में नलकूप लगवा सकें और इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाए। इसका मतलब है कि किसानों को अपनी जमीन में जल संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केवल 20 प्रतिशत खर्च करना होगा।
सब्सिडी की विवरण
इस योजना के तहत, किसानों को नलकूप लगाने पर विभिन्न वर्गों के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। निम्नलिखित है सब्सिडी की विवरण:
2 एचपी मोटर: लागत 20,000 रुपए, सामान्य वर्ग को 10,000 रुपए, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 14,000 रुपए की सब्सिडी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 16,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
3 एचपी मोटर: लागत 25,000 रुपए, सामान्य वर्ग को 12,500 रुपए, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 17,500 रुपए की सब्सिडी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 20,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
5 एचपी मोटर: लागत 30,000 रुपए, सामान्य वर्ग को 15,000 रुपए, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 21,000 रुपए की सब्सिडी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 24,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया
किसान लघु जल संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, लगान रसीद, डीबीटी लिंक अकाउंट नंबर, और खेत की छाया प्रति शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है।