By. Khetkhajana.com
किसान 25 अप्रैल तक करें फसल मुआवजा के लिए आवेदन, मिलेगी प्रति एकड़ 25,500 रूपये की राशि
बिहार सरकार ने राज्य में किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया है। जिसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।कृषि इनपुट अनुदान योजना इस वर्ष देश में बेमौसम बारिश एवं ओला वृष्टि के चलते किसानों की रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई अलग-अलग राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत की जा रही है।
किसान 25 अप्रैल तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। बिहार में इस वर्ष रबी मौसम में 17 से 21 मार्च के दौरान आसामयिक वर्षापात/ ओला वृष्टि/ आंधी-तूफ़ान से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कृषि इनपुट अनुदान रबी योजना (22-23) के तहत करने जा रही है, इसके लिए सरकार ने प्रभावित ज़िलों के किसानों से आवेदन माँगे हैं|
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? राज्य में आसामयिक वर्षापात/ ओला वृष्टि/ आंधी-तूफ़ान आदि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना लागू की है। योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। वर्षा आश्रित फसल क्षेत्रों अर्थात् असिंचित क्षेत्र के लिए 8500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। शाश्वत/ बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित) के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा|
किसानों को यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही दिया जाएगा। किसान को इस योजना के अंतर्गत असिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रुपए, सिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रुपए एवं शाश्वत/बहु वर्षीय फसल (गन्ना सहित) क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
रबी योजना
इन 6 जिलों के किसान कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन बिहार में 6 ज़िलों के 20 प्रखंडों के 299 पंचायतों में क्षति ग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें गया, सीतामढ़ी, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, शिवहर एवं मुज्जफरपुर ज़िलों को शामिल किया गया है। कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसानों को दिया जाएगा। आसामयिकवर्षापात/ ओला वृष्टि/ आंधी-तूफ़ान से प्रभावित जिले, प्रखंड एवं पंचायत के रैयत एवं गैर रैयत किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस योजना के अंतर्गत रैयत किसान/ किसान परिवार के लिए अद्यतन अथवा वर्ष 2021-22 का LPC/ लगान रसीद एवं गैर रैयत किसान परिवार के लिए स्वघोषित प्रमाण पत्र जो वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा प्रमाणित हो मान्य होगा। स्वघोषित प्रमाण पत्र का प्रारूप डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।