Solar Pump Connection Update: जिन किसानों ने सोलर पंप आवेदन कर रखा है वो किसान 28-04-23 से 15-05-23 तक करें यह जरूरी काम।

Solar Pump Connection Update: जिन किसानों ने सोलर पंप आवेदन कर रखा है वो किसान 28-04-23 से 15-05-23 तक करें यह जरूरी काम।
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Solar Pump Connection Update: जिन किसानों ने सोलर पंप आवेदन कर रखा है वो किसान 28-04-23 से 15-05-23 तक करें यह जरूरी काम।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान

1 से 10 HP बिजली आधारित कृषि ट्यूबेल के आवेदक सोर ऊर्जा पम्प का चयन करें।

Information, for Salection of Solar Water Pumping systms for electric Tubewell Connection of DISCOM

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत किसानों के लिए नई अपडेट सामने आई है। जिन किसानों ने सोलर वाटर पम्प का कनेक्शन लेने के लिए पहले आवेदन किया हुआ है उन किसानों को 28-04-23 से लेकर 15-05-23 तक अपनी कपनी और कनेक्शन का चयन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए लेख के अंत तक बने रहे।

Khet Khajana : हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1hp से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए DISCOM (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था उन्हें पीएम कुसुम योजना के तहत 75% अनुदान पर सोलर पंप दिया जाएगा. यह आवेदन अब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के पोर्टल (http://pmkusum.hareda.gov.in) पर सोलर पंप का प्रकार क्षमता का चयन करें।

आवेदक की मौजूदा एप्लीकेंट आईडी जो बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन का आवेदन करने पर प्राप्त हुई थी, वह इस पोर्टल पर आपकी user-id होगी और इसमें आप द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से चयन कर सकेंगे।

मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदन इसी पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।

विभाग के पोर्टल (http://pmkusum.hareda.gov.in) पर आवेदकों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप का चयन करने के लिए 28-04 2023 से 15-05-23 तक आवेदन करें। इस बारे में आवश्यक सूचना निम्नलिखित है।

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पात्रता आवश्यक दस्तावेज

1- वर्ष 2019 से 2021 में 1hp से 10 एचपी के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के आवेदक

2 - परिवार पहचान पत्र।

3- आवेदक के परिवार के नाम पर बिजली पंप सोलर पंप का कनेक्शन नहीं हो।

4 - आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी खेत में सूक्ष्म सिंचाई पाइप लाइन स्थापित हो का प्रमाण या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे।

5- धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है

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