Tractor Subsidy हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, किसान करे आवेदन

Tractor Subsidy हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, किसान करे आवेदन
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ट्रैक्टर सब्सिडी  Tractor Subsidy : ट्रैक्टर अनुदान (tractor subsidy) हेतु आवेदन आज के समय में कृषि कार्यों में आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, इसमें ट्रैक्टर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रैक्टर की महत्ता को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है।

खेती-किसानी के काम के लिए ट्रैक्टर एक अहम कृषि मशीन है। इसकी सहायता से कृषि के कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके साथ जोड़कर अन्य कृषि यंत्रों को भी चलाया जाता है। इस तरह देखा जाए तो आज ट्रैक्टर किसान की जरूरत बन चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके।

इसके लिए समय-समय पर सरकार की ओर से किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसान इसमें आवेदन करके कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए पात्रता, शर्तें और दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी  दे रहे हैं।

Tractor Subsidy haryana

किस राज्य में ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर कितनी मिलती है सब्सिडी Tractor Subsidy

किसानों को सस्ती दर ट्रैक्टर और उपकरण प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी अलग-अलग राज्य सरकारें अपने यहां निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार देती हैं। बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 30 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।

इसी के साथ ही अन्य कृषि यंत्रों की पर भी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं यूपी में किसानों काे ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बिहार में किसानों को 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार हरियाणा में किसानों को अवशेष प्रबंधन के काम आने वाले कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

ये सब्सिडी किसान वर्ग के अनुसार निर्धारित किए मानदंड के आधार पर दी जाती है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार सहायता करती है।

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ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए क्या है पात्रता और शर्तें (Tractor Subsidy)

हरियाणा में राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्राें पर 30 % से लेकर 50 % तक की अनुदान दिया जाता है। यह सब्सिडी यंत्र की लागत के अनुसार निर्धारित किए मानदंड के अनुसार अधिकतम 40,000 से 60,000 रुपए तक दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

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कितने हार्सपावर के ट्रैक्टर Tractor Subsidy पर मिलती है सब्सिडी 

20 हार्स पावर तक के छोटे यानि मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए केवल वे ही किसान पात्र होंगे जिन्होंने गत 7 वर्षो में ट्रैक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। योजना के तहत ट्रैक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

कृषि यंत्र अनुदान योजना बिहार में 10 जनवरी  2023 तक कर सकते हैं आवेदन Tractor Subsidy

सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हैपी सीडर, सुपर सीडर, कल्टीवेटर और थ्रेसर सहित कृषि में काम आने वाली 90 कृषि यंत्रों पर पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत  किसानों को रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, हैपी सीडर, पेडी स्ट्रॅाचॅापर, जैसी कृषि मशीनों पर सामान्य केटेगरी में आने वाले किसानों को 75 प्रतिशत तक अधिकतम सब्सिडी दी जा रही है। वहीं अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 80 फीसदी तक की अधिकतम सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इसी तरह रीपर- कम- बाइंडर, सीड-ड्रील, सीड- कम- फर्टलाइजर ड्रील- 5 टाईन, चेन शॅा जैसी कृषि मशीनों पर 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के  बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी  2023  निर्धारित की गई है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा के किसान को सबसे पहले किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए  पर पंजीयन करना अनिवार्य है। इसलिए किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना बिहार के तहत ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, वे इस प्रकार से हैं-

आवेदन करने वाले किसान का फोटो

आवेदन करने वाले किसान का वोटर आईडी

आवेदन करने वाले किसान का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र

वर्तमान मालगुजारी रसीद

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