किसान बिजली चोरी करते पकड़ा गया तो भरना पड़ेगा 6 लाख का जुर्माना, सरकार लागू नहीं करेगी सर्कुलर

किसान बिजली चोरी करते पकड़ा गया तो भरना पड़ेगा 6 लाख का जुर्माना, सरकार लागू नहीं करेगी सर्कुलर
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Khetkhajana

किसान बिजली चोरी करते पकड़ा गया तो भरना पड़ेगा 6 लाख का जुर्माना, सरकार लागू नहीं करेगी सर्कुलर

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए कई योजनाए लागू की गई हैं लेकिन अभी भी प्रदेश में ऐसे किसान हैं जिनके खेतों तक बिजली नहीं पहुंची है कुछ किसान सिंचाई के अभाव में अपनी फसलों का उत्पादन नहीं ले पाते हैं सिचाई फसलों के लिए एक जरूरी खुराक है जिसके बिना खेती के कल्पना भी नहीं की जा सकती पानी के बिना फसलों के वृद्धि होना लगभग असंभव है। सिंचाई प्रबंध के लिए किसान हर संभव प्रयास कर रहे हैं सरकार द्वारा नलकूप, ड्रिप सिंचाई, ट्यूबवेल कनेक्शन और सोलर पंपों द्वारा किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किसानों द्वारा बिजली चोरी करने के सर्कुलर को वापस ले लिया है जिसमें भारी-भरकम जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया था। यह जुर्माना राशि 6 लाख रूपये तक बताई जा रही हैं उन्होंने कहा कि यह सर्कुलर एचईआरसी द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था, लेकिन सरकार एचईआरसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निगमों द्वारा जारी इस सरकुर्लर से किसानों पर बहुत बड़ा जुर्माना तय हो रहा था। इस सर्कुलर में जुर्माने की राशि 6 लाख रुपए तक बना दी गई थी। जबकि पहले किसी किसान का यदि कोई डिफॉल्ट मिलता था तो उस पर 2000 रुपए से लेकर 20000 रुपए तक जुर्माना लगता था। जैसे ही सरकार को इस सर्कुलर के बारे जानकारी मिली तो हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसान हित में हम इस सर्कुलर को लागू नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा कि लगभग 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार द्वारा बिजली निगमों को कृषि क्षेत्र की फीडरों में सुधार के लिए दी जा रही है। साथ ही सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति युनिट टयूबवैल की बिजली का बिल ले रही है, लेकिन जुर्माना भारी मात्रा में लगाना ठीक नहीं है।

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