सौर ऊर्जा पम्प परियोजना Solar Pump Subsidy Scheme सरकार दे रही है 100% सब्सिडी, जाने!

सौर ऊर्जा पम्प परियोजना Solar Pump Subsidy Scheme सरकार दे रही है 100% सब्सिडी, जाने!
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सौर ऊर्जा पम्प परियोजना (कम्पोनेन्ट 'बी') - पी एम कुसुम Solar Pump Subsidy Scheme

उद्देश्य

  • सिंचाई हेतु डीजल आधारित सिंचाई संयंत्रों के प्रयोग को समाप्त कर डीजल पर देय अनुदान की बचत एवं राज्य को कार्बन क्रेडिट उपलब्ध कराना।
  • सौर ऊर्जा पम्प परियोजना से सिंचाई में जल बचत को बढावा देने के लिये आवश्यक रूप से ड्रिप, मिनी स्प्रिकंलर एवं स्प्रिकंलर, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, पाॅली हाउस, लाॅ-टनल्स एवं जल बचत संसाधनों का उपयोग।
  • वर्षा जल संग्रहण की ओर कृषकों का रूझान बढाने हेतु जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जलहौज इत्यादि निर्माण करने पर उक्त संग्रहित जल से सिंचाई करने वाले कृषकों को भी जिनके पास सिंचाई हेतु विधुत कनेक्शन नही है उन्हें सौर ऊर्जा पम्प परियोजना अनुदान पर उपलब्ध कराना।

अनुदान

    • सौर ऊर्जा पम्प परियोजना की आधार लागत का 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 30 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जावेगी जिसमें 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है।
    • अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 45000 रूपये प्रति कृषक प्रति पम्प संयंत्र अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान।
    • योजना में 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प परियोजना भी स्थापित किये जा सकते है परन्तु अनुदान 7.5 एचपी क्षमता तक ही देय होगा।

पात्रता

      • जिन कृषकों के पास सिंचाई हेतु कृषि विधुत कनेक्शन नही है एवं डीजल आधारित पम्प सेट पर निर्भर है, ऐसे कृषक सौर ऊर्जा पम्प परियोजना लगाने के पात्र है।
      • कृषक के पास स्वयं के भू-स्वामित्व में न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर भूमि होने पर 3 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पम्प परियोजना, 0.75 हैक्टेयर भूमि होने पर 5 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पम्प परियोजना, 1.0 हैक्टेयर भूमि होने पर 7.5 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पम्प परियोजना तथा 1.5 हैक्टेयर भूमि होने पर 10 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प परियोजना लगाने हेतु पात्र है।
      • कृषक के भू-स्वामित्व में सिंचाई हेतु जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जलहौज निर्धारित क्षमता का निर्मित होने पर भी योजना हेतु पात्र है।
      • सिंचाई के लिये ड्रिप/मिनी स्प्रिकंलर/स्प्रिकंलर संयंत्र आवश्यक रूप से काम मे लिया जावे।
      • उच्च उद्यानिकी तकनीक यथा ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस्/लो-टनल्स आदि लेने वाले कृषक योजना हेतु पात्र है।
      • वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट धोषणा बिन्दु संख्या 134(2) के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषको को 45 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान देय है।

सोलर पंप हेतू यहां करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट राज किसान साथी पोर्टल

अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

आवेदन करते समय किसान को अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइट फोटो अपलोड करना होगा।अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर-1800-180-1551 पर फोन करके जानकारी ले सकते है।

आवेदन प्रक्रिया

      • कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा। आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज भामाशाह/जनाधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व) व स्व प्रमाणित सिंचाई जल स्त्रोत का प्रमाण पत्र।

वैधता

    • चालू वित्तीय वर्ष

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