कृषि मंत्री ने किसानों से फसल बीमा कराने का आह्वान किया, जाने फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

कृषि मंत्री ने किसानों से फसल बीमा कराने का आह्वान किया, जाने फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं
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कृषि मंत्री ने किसानों से फसल बीमा कराने का आह्वान किया, जाने फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

खेत खजाना: किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, ने किसानों से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा कराने का आह्वान किया है। इसके तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया है। मंत्री ने बताया कि इन रथों को 53 जिलों में गांव-गांव जाकर किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके।

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को आपदा में राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों की फसलों का बीमा कराया जाता है। रबी फसलों के लिए 2.5% और खरीफ फसलों के लिए 1.5% की प्रीमियम राशि ली जाती है।

शेष प्रीमियम राशि का भुगतानुसार, कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि अब तक करीब 5,130 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि जमा की गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार ने साझा योगदान दिया है। अब तक 1.74 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 27,626.66 करोड़ रुपये का दावा भुगतान किया गया है। मंत्री श्री पटेल ने किसानों से आह्वान किया है कि वे गांव-गांव आने वाले प्रचार रथों से फसल बीमा योजना की सही जानकारी प्राप्त करें और 31 जुलाई से पहले अपनी फसलों का बीमा कराएं और योजना के लाभ का उपयोग करें।

कृषि मंत्री के आह्वान के मुताबिक, निम्नलिखित हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं:

आपदा में राहत: योजना के तहत, किसानों को आपदा में राहत प्रदान की जाती है। जब किसान की फसल आपदा के कारण नष्ट हो जाती है, तो उन्हें बीमा राशि मिलती है जो उनकी हानि को कवर करने में मदद करती है।

प्रीमियम: फसल बीमा के लिए किसानों को अअपनी फसलों का बीमा कराने के लिए न्यूनतम प्रीमियम भुगतान करना होता है। इसमें रबी फसलों के लिए 2.5% और खरीफ फसलों के लिए 1.5% की प्रीमियम राशि होती है। शेष प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा किया जाता है।

फायदे का लाभ: फसल बीमा योजना के अंतर्गत, किसानों को अपनी फसलों की हानि पर आर्थिक मदद मिलती है। यह उन्हें बाढ़, सूखा, बारिश की कमी, अनुपातिक बारिश, जलप्रलय, ज्वालामुखी, भूकंप और अन्य आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।

सरकारी सहायता: फसल बीमा योजना में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे किसानों को अपनी फसलों की हानि के लिए पूर्ण या आंशिक मुआवजा मिलता है।

आवेदन प्रक्रिया: किसानों को फसल बीमा योजना के लाभ का उठाने के लिए उन्हें अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाना होता है।

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