क्या आप एमएसपी (MSP) पर बेच रहे है गेहूं ? अगर हाँ तो जान ले ये नए नियम

क्या आप एमएसपी (MSP) पर बेच रहे है गेहूं ? अगर हाँ तो जान ले ये नए नियम
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क्या आप एमएसपी (MSP) पर बेच रहे है गेहूं ? अगर हाँ तो जान ले ये नए नियम

खेत खजाना : किसान भाइयों जैसे जैसे गर्मी दिन प्रति दिन बढ़ रही है वैसे वैसे गेंहू कटाई का सीजन भी बिल्कुल नजदीक आ रहा है । किसान भाईयों के मन में एमएसपी (MSP) पर गेहूं बेचने की प्रक्रिया और उसके नियमों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस लेख में हम उन्हीं नियमों की चर्चा करेंगे जो एमएसपी (MSP) पर गेहूं बेचने के लिए जरूरी हैं।

गेहूं खरीद के नियम कौन बनाता है?

गेहूं खरीद के नियम केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं। एमएसपी (MSP) पर गेहूं की खरीद केंद्रीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा की जाती है। इन नियमों को मानक के रूप में लागू करने के लिए गांवों में क्रय केंद्र स्थापित किए जाते हैं।

गेहूं में नमी

एमएसपी (MSP) पर गेहूं बेचते समय नमी की मात्रा एक महत्वपूर्ण मापदंड है। यदि गेहूं में नमी की मात्रा 12 से 14 प्रतिशत के बीच है, तो उसे एमएसपी (MSP) पर खरीदा जाएगा। अधिक नमी होने पर गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी।

सिकुड़े और टूटे दानों के लिए नियम

गेहूं की फसल में यदि 6 प्रतिशत तक सिकुड़े या टूटे दाने होते हैं, तो भी उसे एमएसपी (MSP) पर खरीदा जाएगा। इसकी पहचान के लिए कोई मशीन नहीं है, बल्कि यह काम खेत में तैनात अनुभवी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।

गेहूं में अन्य अनाज की मात्रा

गेहूं में अन्य अनाज की मात्रा 0.75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर किसानों को फसल साफ कराने की जरूरत होती है। ज्यादा होने पर (MSP) पर गेंहू नहीं खरीदी जाएगी ।

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