फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना, 1100 से अधिक किसानों के बीच होगा ड्रा, ये लोग कर सकते है आवेदन

फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना, 1100 से अधिक किसानों के बीच होगा ड्रा, ये लोग कर सकते है आवेदन
X

फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना, 1100 से अधिक किसानों के बीच होगा ड्रा, ये लोग कर सकते है आवेदन

खेत खजाना : सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से लैस करने के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान के साथ ट्रैक्टर और दो अन्य कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य है कि किसानों को उचित मूल्य पर उन्नत तकनीक का लाभ मिल सके और उनकी आय बढ़ सके। इस योजना के अंतर्गत, अगले दो साल में 1100 से अधिक ट्रैक्टर का वितरण किया जाएगा।

योजना के लिए पात्रता

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

आवेदक का झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।

आवेदक का राशन कार्ड बीपीएल, एएपीएल या एएएपीएल श्रेणी का होना चाहिए।

आवेदक का आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।

आवेदक को किसान या किसान समूह का सदस्य होना चाहिए।

आवेदक को अपने खेत का प्रमाण पत्र या जमाबंदी देना होगा।

आवेदक को ट्रैक्टर और दो अन्य कृषि यंत्र लेना अनिवार्य होगा।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्न चरणों का पालन करना होगा:

सबसे पहले, आवेदक को अपने जिले के कृषि अधिकारी के पास जाकर आवेदन पत्र लेना होगा।

फिर, आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी सभी जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करनी होगी।

इसके बाद, आवेदक को आवेदन पत्र को जिले के कृषि अधिकारी को जमा करना होगा।

आवेदन पत्र की जांच के बाद, आवेदक को ट्रैक्टर और दो अन्य कृषि यंत्र का चयन करना होगा।

आवेदक को ट्रैक्टर और दो अन्य कृषि यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलेगा। बाकी का 50 प्रतिशत आवेदक को खुद चुकाना होगा।

आवेदक को ट्रैक्टर और दो अन्य कृषि यंत्र को अपने नाम पर पंजीकृत करवाना होगा।

आवेदक को ट्रैक्टर और दो अन्य कृषि यंत्र का उचित उपयोग करना होगा।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्न दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करनी होंगी:

आवेदन पत्र

राशन कार्ड की प्रति

आधार कार्ड की प्रति

बैंक खाता की प्रति

खेत का प्रमाण पत्र या जमाबंदी की प्रति

पासपोर्ट साइज का फोटो

जीपीएस सिस्टम की प्रति

रांची-70, खूंटी-30, लोहरदगा-30, गुमला-40, सिमडेगा-30, पूर्वी सिंहभूम-40, सरायकेला-खरसावां-30, प. सिंहभूम-75, लातेहार-30, दुमका-120, साहिबगंज-75, पाकुड़-30, जामताड़ा-30, गोड्डा-35, पलामू-55, देवघर-120, गढ़वा-20, हजारीबाग-70, रामगढ़-20, कोडरमा-21, चतरा-45, गिरिडीह-52, बोकारो-22, धनबाद-22. यह योजना झारखंड के किसानों के लिए है ।

Tags:
Next Story
Share it