यूपी में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दर्ज न करने पर लगेगा जुर्माना - आखिरी तारीख और नियम, जाने कितना लगेगा जुर्माना

यूपी में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दर्ज न करने पर लगेगा जुर्माना - आखिरी तारीख और नियम, जाने कितना लगेगा जुर्माना
खेत खजाना: उत्तर प्रदेश में करदाताओं के लिए एक अहम सूचना है। यदि आप यूपी में व्यापार करते हैं और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इस लेख में, हम आपको यूपी में टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख और नियमों के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
यूपी में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। इस दिन तक आपको अपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 की टैक्स आडिट रिपोर्ट को चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित करके आयकर के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आपको यह ध्यान देना होगा कि आपकी आडिट रिपोर्ट को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना होगा।
जुर्माना और नियम
टैक्स आडिट वाली कंपनियों को धारा 44 एबी के तहत 30 सितंबर तक चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित टैक्स आडिट रिपोर्ट आयकर के पोर्टल पर अपलोड करनी है। यदि आप इस तारीख से पहले रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। जुर्माना आपके टर्नओवर के हिसाब से होगा, और यह 1.5 लाख रुपये या टर्नओवर का आधा प्रतिशत, जो भी कम होगा, हो सकता है।
इसके बाद, आपको अपना रिटर्न 31 अक्टूबर तक भी फाइल करना होगा। धारा 44एबी के तहत कारोबारियों और पेशेवर व्यक्तियों को अपनी लेखाबहियों की टैक्स आडिट रिपोर्ट सीए से प्रमाणित करानी होती है।
आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आडिट रिपोर्ट के साथ आडिटेड ट्रेडिंग एवं प्राफिट लास अकाउंट, आय व्यय विवरण, बैलेंस शीट, और उनके साथ संबंधित कागजात भी अपलोड करने होंगे।
करदातों के लिए घोषित करने योग्य आमदनी
दो करोड़ विक्रय धन होने पर घोषित करनी होगी आठ प्रतिशत शुद्ध कारोबारी आमदनी।
यदि भुगतान बैंक ट्रांसफर मोड से मिलते हैं तो छह प्रतिशत तक घोषित की जा सकती है न्यूनतम आमदनी।
50 लाख तक की आय पर 50 प्रतिशत आमदनी घोषित करेंगे डाक्टर, वकील, सीए, कंपनी सचिव और इंजीनियर रखनी होगी लेखाबही।
कारोबारी न्यूनतम आमदनी से कम आय घोषित करेंगे तो उन्हें लेखाबही अनिवार्य रूप से रखनी होंगी।
इसके साथ ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना आडिट कराना होगा। समय पर रिपोर्ट दाखिल न होने पर आधा फीसदी विक्रय धन या सकल प्राप्तियों पर अधिकतम डेढ़ लाख तक आरोपित किया जाएगा। यदि अर्थदंड की यह राशि डेढ़ लाख से कम है, तब कम अर्थदंड लगेगा।
यदि आप यूपी में व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी टैक्स आडिट रिपोर्ट को समय पर दर्ज करना और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संग्रहित करना न भूलें, ताकि आपको कोई समस्या न आए।