किसानों के लिए खुशखबरी! अब सोलर पंप खरीदने के लिए मिल रही है 50 प्रतिशत की सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई

किसानों के लिए खुशखबरी! अब सोलर पंप खरीदने के लिए मिल रही है 50 प्रतिशत की सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई
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भारत में, खेती को "मानसून का जुआ" कहा जाता है। अगर मौसम अच्छा होता है, तो फसल भी अच्छी होती है। हालांकि, आज भी अधिकांश किसान खेती के लिए मौसम पर ही निर्भर करते हैं। वहीं, कई किसान बिजली की ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं, जिससे उनका खर्च काफी बढ़ जाता है।

इसलिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करती है। सरकार ने इस योजना के तहत 2022 तक 30,800 MW सोलर क्षमता पैदा करने का लक्ष्य रखा था। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी और कोविड-19 महामारी के कारण इस पर असर पड़ा, लेकिन अब कुसुम योजना का लाभ मार्च 2026 तक उठाया जा सकता है।

यदि आप भी अपने खेतों में सोलर पंप स्थापित करना चाहते हैं, तो आप सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वास्तविकता में, किसान अपनी फसलों के लिए डीजल इंजन या अन्य तरीकों से सिंचाई करता है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने किसानों को सोलर पंप्स उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

इस तरीके से, सरकार किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप्स स्थापित करने पर सुब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को बिजली और डीजल के खर्च से मुक्ति मिलती है और उनकी बिजली के स्रोत पर भी कम निर्भरता होती है। इससे खेती की लागत में काफी हद तक कमी होती है।

पीएम कुसुम योजना की शर्तें

उप कृषि निदेशक रायबरेली विनोद कुमार शर्मा के मुताबिक पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा. साथ ही किसान के पास बोरिंग की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए. पीएम कुसुम योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को बैंक पासबुक, आधार कार्ड के साथ ही खसरा खतौनी होनी चाहिए. इसमें किसान को कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.

इस वेबसाइट पर करें आवेदन

उप कृषि निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीएम कुसुम योजना अंतर्गत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए आगामी 18 जनवरी से शुरुआत होगी. इस योजना के तहत जिले के लक्ष्य के सापेक्ष 110% तक “पहले आओ पहले पाओ” की नीति पर वितरण किया जाएगा. इसके लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट https://www.agriculture.upgov.com पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.

क्या है प्रक्रिया?

उप कृषि निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही ₹5000 की टोकन मनी भी जमा करनी होगी. टोकन मनी के एक सप्ताह में कंफर्म होने के बाद कृषकों को अंश की बची धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा. साथ ही टोकन मनी की धनराशि जप्त हो जाएगी.

इस मॉडल पर मिलेगा लाभ

सोलर पंप की सहायता से खेतों की सिंचाई करने पर किसानों को ज्यादा पैसों को खर्च करने की जरूरत नहीं होती है. जिले में इस प्रकार के 2HP AC सरफेश-15, 2HP DC सरफेश-18, 2HP DC समर सिबल-12, 2 HP AC समर सिबल-10, 3 HP DC समर सिबल-100, 3HP AC समर सिबल-100, 5 HP AC समर सिबल-80, 7.5HP AC समर सिबल-35, 10 HP AC समर सिबल-10, कुल 380 सोलर पम्प स्थापित किये जाने हैं.

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