वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए सरकार दे रही 50 फीसदी अनुदान, किसान यहाँ करें आवेदन

वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए सरकार दे रही 50 फीसदी अनुदान, किसान यहाँ करें आवेदन
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वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए सरकार दे रही 50 फीसदी अनुदान, किसान यहाँ करें आवेदन

खेत खजाना : वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने के लिए सरकार ने विशेष अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे किसान जैविक खाद उत्पादन में सक्षम हों और अपनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकें। इस योजना के तहत बिहार सरकार ने किसानों को पक्की वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है।

वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने के लिए अनुदान की जानकारी यहाँ दी गई है:

वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिये कितना अनुदान दिया जाएगा?

पक्की वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने वाले किसानों को उनकी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति इकाई की दर से अनुदान प्राप्त होगा।

एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 03 पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने के लिए ही अनुदान दिया जाएगा।

उत्पादन इकाई से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन आगामी 05 वर्षों तक करना अनिवार्य होगा।

किसान को इस तरह बनवाना होगा वर्मी कंपोस्ट इकाई

पक्की वर्मी कंपोस्ट इकाई हेतु ईंट का स्थायी रूप से पीट तैयार करना होगा।

दीवार की मोटाई 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए।

पक्का वर्मी कंपोस्ट को वर्षा रोधी छप्पर से ढंकना आवश्यक होगा।

पूरी जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले शपथ पत्र भी देना होगा।

अनुदान पर वर्मी कंपोस्ट इकाई बनवाने के लिए आवेदन कहाँ करें?

किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर / वसुधा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर / वसुधा केंद्र से ऑनलाइन वर्मी कंपोस्ट इकाई पर अनुदान हेतु आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं। या स्वयं अपने मोबाईल / लैपटाप से वर्मी कंपोस्ट इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए किसान के पास पहले से 13 अंकों की डी.बी.टी. संख्या का होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास यह संख्या नहीं है वे किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर यह संख्या प्राप्त कर सकते हैं।


आवेदन के लिए किसान को पास स्व–अभिप्रमाणित पहचान पत्र, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र, और जमीन से संबंधित अन्य कागजात संलग्न करना होगा।

इस योजना से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए सरकारी वेबसाइट का भी नियमित अनुसरण करें। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत से भी संपर्क किया जा सकता है।

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