बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम द्वारा शिकायत निवारण मंच की शुरुआत - हरियाणा में 5 जिलों के लोगों के लिए अच्छी खबर

बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम द्वारा शिकायत निवारण मंच की शुरुआत - हरियाणा में 5 जिलों के लोगों के लिए अच्छी खबर
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बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम द्वारा शिकायत निवारण मंच की शुरुआत - हरियाणा में 5 जिलों के लोगों के लिए अच्छी खबर

खेत खजाना: हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, और अन्य 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, उच्च वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। यहाँ तक कि 'पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के तहत प्रत्येक मामले में एक लाख से अधिक और तीन लाख रुपये तक की वित्तीय विवादों के मामलों की सुनवाई करेगा।

पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 06, 14, 20 और 28 नवंबर, 2023 को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में किया जाएगा।

इस दौरान, निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा:

गलत बिलों से संबंधित मामले

बिजली की दरों से संबंधित मामले

मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामले

खराब हुए मीटरों से संबंधित मामले

वोल्टेज से जुड़े मामले

यहाँ ध्यान देने योग्य है कि बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग, और दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए, उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर पिछले छह महीनों की जाँच की जाएगी। उपभोक्ता को इसके आधार पर वापसी की राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क की राशि देनी होगी।

उपभोक्ता को सावधान किया जाता है कि उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनका मामला न्यायालय, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पहले से ही लंबित नहीं है, क्योंकि इस दौरान उपभोक्ता के मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

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