नरमा, कपास और धान की फसल हो गई है खराब, तो 15 अक्टूबर तक यहां करें आवेदन, 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को मिलेगा तुरंत फायदा

अगर किसान की फसल में 30% से 50% तक क्षति होती है, तो 3,000 रुपए प्रति एकड़ की दर पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

नरमा, कपास और धान की फसल हो गई है खराब, तो 15 अक्टूबर तक यहां करें आवेदन, 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को मिलेगा तुरंत फायदा
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नरमा, कपास और धान की फसल हो गई है खराब, तो 15 अक्टूबर तक यहां करें आवेदन, 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को मिलेगा तुरंत फायदा


झारखंड में किसानों के लिए फसल राहत योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने का मौका है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को फसल के नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना विशेष रूप से वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले किसानों के नुकसान को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत, 15 अक्टूबर 2023 तक किसान आवेदन कर सकते हैं।

फसल राहत योजना क्या है?

झारखंड सरकार की फसल राहत योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई करना है। इस योजना के तहत, किसानों को फसल क्षति के मामले में सहायता प्रदान की जाएगी, और उन्हें एक आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा।

मुआवजा की दरें

फसल राहत योजना के अंतर्गत, धान और मक्का की फसल को शामिल किया गया है। यहाँ पर मुआवजा की दरें हैं:

अगर किसान की फसल में 30% से 50% तक क्षति होती है, तो 3,000 रुपए प्रति एकड़ की दर पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

अगर किसान की फसल में 50% से अधिक क्षति होती है, तो 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

यह मुआवजा अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए ही दिया जाता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को फसल राहत योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

आधार कार्ड संख्या

कृषि कार्य से संबंधित भूमि दस्तावेज

रसीद

राजस्व विभाग से निर्गत भूमि पट्टा

जमीन मालिक के सहमति पत्र (बटाईदार किसानों के लिए)

आवेदन करते समय आधार संख्या की प्रमाणित कॉपी

आवेदन कैसे करें?

फसल राहत योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को यह आवेदन प्रत्येक फसल (रबी एवं खरीफ) में अलग–अलग करना होता है। किसान यह आवेदन फसल राहत योजना झारखंड राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट jrfry.jharkhand.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। किसान यह आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं अथवा अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर 15 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। योजना में भाग लेने के लिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।

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