PM Fasal Bima Yojana : सरकार ने दी बड़ी राहत, किसानों के खाते में सीधे भेजे गए 115 करोड़ रुपए

मौसम की अनियमितता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अपनी फसलों में नुकसान होने का खतरा हमेशा बना रहता है।

PM Fasal Bima Yojana : सरकार ने दी बड़ी राहत, किसानों के खाते में सीधे भेजे गए 115 करोड़ रुपए
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मौसम की अनियमितता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अपनी फसलों में नुकसान होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को फसल नुकसान की भरपाई में सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं और अगर उनकी फसल में कोई नुकसान होता है, तो उन्हें आर्थिक मदद मिलती है।

रबी फसल 2022-23 के दौरान, हरियाणा सरकार ने किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए 365 करोड़ रुपये का क्लेम जारी किया है। यह उन किसानों को लाभ पहुंचाएगा जिन्होंने अपनी फसल का बीमा करवाया था। इसके अलावा, पहले लॉट में 200 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया था। इस प्रकार, अब तक कुल 315 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम प्रदेश के किसानों को भुगतान किया गया है। इस राशि का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश में अभी भी कुछ किसानों के खाते में 50 करोड़ रुपये का क्लेम बकाया है, जिसका भुगतान शीघ्र किया जाएगा।

इसके अलावा, किसानों को अपने खाते में पैसा मिलने की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके हैं। यदि आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है, तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट की जाँच कर सकते हैं या फिर बैंक द्वारा भेजे गए संदेश के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अतः, आपको अपने खाते को आधार से लिंक करना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि आपको किसानों की लिस्ट में नाम शामिल है और आपका क्लेम भुगतान लिस्ट में है, तो आपके खाते में पैसा जरूर ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और उपरोक्त तरीकों से खाते की जाँच करनी चाहिए।

यदि आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है या आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत की प्रक्रिया के लिए, आप अपनी बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, फसल में नुकसान होने के बाद किसान को फसल नुकसान की सूचना देने की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए, किसान को 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करना होगा। इसके अलावा, किसान यह सूचना बैंक, स्थानीय कृषि विभाग या जिला अधिकारियों को भी दे सकता है।

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