PM Kusum Kisan Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी! सिंचाई के लिए सरकार दे रही है सोलर पंप

PM Kusum Kisan Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी! सिंचाई के लिए सरकार दे रही है सोलर पंप
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उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए अब PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप वितरित करने की योजना बना रही है, और कृषि विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कुसुम योजना के तहत किसान 16 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ कृषि विभाग द्वारा 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

जानें क्या है कुसुम योजना?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत, उन क्षेत्रों में जहां बिजली की आपूर्ति नहीं होती और किसान डीजल पंप का उपयोग या अन्य तरीकों से खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरकार इन्हें इस योजना के तहत सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना बना रही है।

जिन किसानों के क्षेत्र में सोलर पंप्स लगाए जाएंगे, उनके द्वारा लिए गए बिजली कनेक्शन को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही, सोलर पंप्स के साथ ट्यूबवेल्स का उपयोग करने वाले किसानों को भविष्य में बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए करवाएं पंजीकरण

प्रेस नोट के मुताबिक, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है. इसके साथ ही वेबसाइट पर सोलर पंप की बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जाएंगे.

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा वितरण

किसानों की बुकिंग जिले की लक्ष्य सीमा से 110% तक 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत पर की जाएगी। किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5000 रुपये की टोकन मनी जमा की जाएगी। टोकन मनी के एक हफ्ते में कन्फर्म होने के बाद, किसानों को बची हुई धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर, चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में या ऑनलाइन जमा करना होगा। जमा नहीं करने की स्थिति में, किसानों का आवेदन स्वयं ही निरस्त हो जाएगा। साथ ही, टोकन मनी की धनराशि भी जप्त कर ली जाएगी।

अनुदान का लाभ पाने के लिए 3 और 5 HP के लिए 6 इंच वहीं 7 और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होनी अनिवार्य है. किसान को खुद बोरिंग करवाना पड़ेगा. सत्यापन के समय बोरिंग ना होने की स्थिति में टोकन मनी की राशि जप्त कर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. किसान सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थान नही बदल सकेंगे.

कितनी है धनराशि और कितना मिलेगा अनुदान?

प्रेस नोट के मुताबिक, 3 HP DC समर्सिबल पम्प की कीमत 232721 रुपये है, जिसमे किसानों को सरकार की तरफ से 139633 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. साथ ही किसानों को 5000 रुपये की टोकन मनी के साथ 88088 रुपये देना पड़ेगा, इनके वितरण का लक्ष्य 270 है. इसी प्रकार 3HP AC समर्सिबल पम्प की कीमत 230445 रुपये है और 138267 का अनुदान मिलेगा. इसके लिए 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 87178 रुपये देना पड़ेगा. इनके वितरण का लक्ष्य 161 है.

इस प्रकार, 5HP AC समर्सिबल पम्प की कीमत 327498 रुपये है, जिसमें 196499 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके लिए 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 125999 रुपये देना होगा। इनके वितरण का लक्ष्य 200 है। 7.5 AC समर्सिबल पम्प की कीमत 444094 रुपये है, जिसमें अनुदान 266456 रुपये है और 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 172638 रुपये देना होगा।

इनके वितरण का लक्ष्य 40 है। वहीं 10 HP AC समर्सिबल पम्प की कीमत 557620 रुपये है, जिसमें अनुदान 266456 रुपये मिलेगा और 5000 रुपये टोकन मनी के साथ 284164 रुपये किसानों को देना होगा। इनके वितरण का लक्ष्य 10 है। ये पैसे सीधे किसानों के खाते में आएंगे।

उपकृषि निदेशक विजय कुमार ने बताया कि कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए किसान 16 जनवरी से कृषि विभाग की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत लागू होगा. सभी पम्प की कीमत भी दी गई है. वहीं अनुदान की राशि प्रक्रिया के बाद किसानों के खाते में आएगी. नियम और शर्तो को पूरा करने के बाद किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा.

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