बिहार सरकार की "तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना" से अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों को बढ़ावा

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त करने वाले पैकेज की स्थापना की लागत विभाग द्वारा 10.10 लाख रुपये प्रति एकड़ के रूप में निर्धारित की गई है। इसमें लाभार्थी को 70% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

बिहार सरकार की तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना से अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों को बढ़ावा
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बिहार सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना" की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को विशेष सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत इन वर्गों को रियरिंग तालाब निर्माण, बोरिंग पम्पसेट की स्थापना, मत्स्य इनपुट, शेड निर्माण, यांत्रिक एरेटर आदि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना के लाभ:

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त करने वाले पैकेज की स्थापना की लागत विभाग द्वारा 10.10 लाख रुपये प्रति एकड़ के रूप में निर्धारित की गई है। इसमें लाभार्थी को 70% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम एक एकड़ और न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र अर्थात् 0.5 एकड़ रकवा के तालाब निर्माण पर पैकेज इकाई का लाभ हो सकता है।

लाभार्थी का चयन और आवेदन:

तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन उपमत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली कमिटी द्वारा किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को 30 अगस्त 2023 तक मत्स्य निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक के पास स्वयं की निजी भूमि या लीज पर ली गई भूमि होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए 1800-245-6185 टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

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