गर्भवती नीलगाय को गोली मारने के आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

वन्य प्राणी विभाग ने मृत नीलगाय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, आरोपित कुरुक्षेत्र अदालत में हुए पेश

गर्भवती नीलगाय को गोली मारने के आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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फतेहाबादः जिले के टोहाना खंड के गांव पृथला से ठरवी रोड पर नीलगाय को गोली मार कर हत्या कर दी। जिसकी सूचना तुरंत बिश्नोई समाज के युवा सुनील व पूर्व सरपंच दलबीर सिंह व अन्य जीव प्रेमियों ने अखिल भारतीय जीवन रक्षा बिश्नोई सभा के पदाधिकारी और वन्य प्राणी भाग को सूचना दी। वहीं, वन्य प्राणी विभाग ने मृत नीलगाय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया।

इसके बाद वन्य प्राणी विभाग ने जीव प्रेमियों के सहयोग से जांच शुरू की तो नीलगाय को गोली मारने वाले आरोपित सामने आए। आरोपी रामेश्वर गांव भीमवाला व मोनू गांव बंगाली जिला हिसार के रूप में हुई। दोनों आरोपितों को वन्य प्राणी विभाग द्वारा विशेष पर्यावरण अदालत कुरुक्षेत्र में पेश किया गया माननीय न्यायालय ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कड़वासरा ने जानकारी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में फसल रखवाली की आड़ में टोपीदार बंदूक से वन्यजीवों का शिकार किया जाता है। इस कारण हम लोग इस बंदूक पर प्रतिबंध के लिए काफी समय से प्रयासरत थे और गत वर्ष गृह विभाग हरियाणा सरकार में टोपीदार बंदूकों पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी उपायुक्तों को लाइसेंस रद्द करके

बंदूक जप्त करने के आदेश दिए थे लेकिन अभी भी बहुत से लोग इन बंदूकों को लेकर खेतों में घूमते हैं। भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण कानून 1972 में संशोधन करते हुए गत वर्ष भारत सरकार ने नीलगाय को अनुसूची तीन से हटकर अनुसूची दो में शामिल कर दिया और अब नीलगाय का शिकार गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि इस मामले में मारी गई नीलगाय गर्भवती भी थी इसलिए माननीय न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस दौरान गांव से युवा जीव प्रेमियों अनिल ढाका, संदीप कुमार, राजेंद्र कुमार, संजय कुमार, कृष्ण कुमार, चंद्रमोहन, ओमप्रकाश, रोहतास, अजय कुमार, सुनील ने वन्यप्राणी विभाग का आभार जताया।

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