कटे हुए बिजली कनेक्शन की मूल बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज-पेनल्टी में छूट

31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे हुए बिजली कनेक्शन की मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ता को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

कटे हुए बिजली कनेक्शन की मूल बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज-पेनल्टी में छूट
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जयपुर | राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की है। इसमें 31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे हुए बिजली कनेक्शन की मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ता को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। यह योजना आगामी 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने बताया कि इस योजना के

अन्तर्गत राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में 31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे सभी श्रेणी के कनेक्शन पर मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उपभोक्ताओं को व्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। बजट (लेखानुदान) में राज्य सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा की थी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कृषि उपभोक्ता मूल बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के अधिकतम 6

द्विमासिक किस्तों में भी जमा करवा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को किश्त समय से जमा करवाने पर ही योजना का लाभ देय होगा और आखिरी किश्त जमा करवाने पर ही किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ दिया जाएगा। नागर ने बताया कि अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि 31 जुलाई, 2024 तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ही विलम्ब भुगतान शुल्क व व्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी

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