यूपी में 26 जनवरी पर किसानों को योगी सरकार का तोहफा, अब 2 HP से लेकर 10 HP सोलर पम्प पर मिलेगी भारी सब्सिडी, इस योजना के तहत करें आवेदन

यूपी में 26 जनवरी पर किसानों को योगी सरकार का तोहफा, अब 2 HP से लेकर 10 HP सोलर पम्प पर मिलेगी भारी सब्सिडी, इस योजना के तहत करें आवेदन
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यूपी में 26 जनवरी पर किसानों को योगी सरकार का तोहफा, अब 2 HP से लेकर 10 HP सोलर पम्प पर मिलेगी भारी सब्सिडी, इस योजना के तहत करें आवेदन

खेत खजाना : लखनऊ, 26 जनवरी 2024, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पम्प पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए नए आवसर की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य के किसानों को 2 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पम्प पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 16 जनवरी 2024 से आवेदन प्रारंभ किए गए हैं, लेकिन अब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। इसलिए, कृषि विभाग ने फिर से किसानों से आवेदन करने के लिए कहा है।

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पम्प पर अनुदान प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को ऊर्जा स्वावलंबी बनाना और उन्हें न्यूनतम खर्च में स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना किसानों को सोलर पम्प की लागत में 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि की दिशा में।

सोलर पम्प पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह योजना 2 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पम्पों को कवर करती है, जिससे विभिन्न आयामों के खेतों को समृद्धि का अनुभव होगा। किसानों को योजना के तहत सोलर पम्प पर दी जाने वाली सब्सिडी की दरों के बारे में जानकारी उपलब्ध है, जिससे उन्हें अच्छी तैयारी करने में मदद मिलेगी।

सोलर पम्प पर सब्सिडी की दरें:

2 HP पम्प: इस सीजन के लिए सब्सिडी प्रतिशत 40 है, जिसमें से 20 प्रतिशत सब्सिडी पर दी जाएगी और 20 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। किसान को स्वयं 20 प्रतिशत की धनराशि जमा करनी होगी।

4 HP पम्प: सब्सिडी प्रतिशत 50 है, जिसमें से 25 प्रतिशत सब्सिडी पर दी जाएगी और 25 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। किसान को स्वयं 25 प्रतिशत की धनराशि जमा करनी होगी।

6 HP पम्प: सब्सिडी प्रतिशत 60 है, जिसमें से 30 प्रतिशत सब्सिडी पर दी जाएगी और 30 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। किसान को स्वयं 30 प्रतिशत की धनराशि जमा करनी होगी।

8 HP पम्प: सब्सिडी प्रतिशत 70 है, जिसमें से 35 प्रतिशत सब्सिडी पर दी जाएगी और 35 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। किसान को स्वयं 35 प्रतिशत की धनराशि जमा करनी होगी।

10 HP पम्प: सब्सिडी प्रतिशत 80 है, जिसमें से 40 प्रतिशत सब्सिडी पर दी जाएगी और 40 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। किसान को स्वयं 40 प्रतिशत की धनराशि जमा करनी होगी।


इसके अलावा, किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए एक टोकन मनी जमा करनी होगी, जिसमें किसानों को 5,000 रुपये जमा करने की आवश्यकता होगी। यह टोकन मनी कृषकों की बुकिंग की पुष्टि के लिए है और इसे सप्ताह के अंदर कन्फर्म करना होगा। टोकन कन्फर्म होने के बाद, कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का भुगतान करना होगा, जिससे उन्हें सोलर पम्प पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इस नए अवसर के तहत, उत्तर प्रदेश के किसान अब 24 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए "अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी पूर्ण करें। इसके अलावा, किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जनपद या ब्लॉक के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

यह नया अवसर उत्तर प्रदेश के किसानों को सोलर पम्प पर सब्सिडी प्रदान करने का एक और कदम है जो उन्हें समृद्धि और ऊर्जा स्वावलंबी बनाने में मदद करेगा। इसके माध्यम से किसान न केवल खुद को बल्कि पूरे क्षेत्र को भी स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती से ऊर्जा प्रदान करके अग्रणी बनाए रखेंगे।

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