किसानों की हुई मौज! अब सरकार इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी? सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
किसानों की हुई मौज! अब सरकार इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी? सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
खेत खजाना : नई दिल्ली, कृषि यंत्र खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। ये यंत्र किसानों को श्रम बचाने, समय बचाने, उत्पादन बढ़ाने और आय बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन इन यंत्रों की कीमत बहुत ज्यादा होती है जिससे कई किसान इन्हें खरीद नहीं पाते हैं। इसलिए सरकार ने किसानों को इन यंत्रों पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, कौन से यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी, किन शर्तों को पूरा करना होगा, कहां और कैसे आवेदन करना होगा आदि।
कौन से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी?
सरकार ने 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इनमें निम्नलिखित यंत्र शामिल हैं:
लेजर लैंड लेवलर
पोस्ट होल डीगर
पोटैटो डीगर
शुगर केन कटर प्लान्टर
शुगर केन थ्रेस कटर
शुगर केन रेटून मैनैजर
हैरो
कल्टीवेटर
पावर स्प्रेयर
मल्टीक्रॉप थ्रेसर
पावर चैफ कटर
स्ट्रॉ रीपर
ब्रश कटर
मिनी राइस मिल
मिनी दाल मिल
मिलेट मिल
सोलर ड्रायर
ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस
पेकिंग मशीन
रोटावेटर
ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर
बिक्रेट मेकिंग मशीन
यूरिया डीप प्लेसमेंट एप्लीकेटर
सेल्फ प्रोपेल्ड यंत्र
पॉवर टिलर
पॉवर वीडर
कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस.एम.एस
आदि
किसानों को कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की दर यंत्र के प्रकार, कीमत और किसान की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है। आम तौर पर, किसानों को इन यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और भूमि का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
किसान को अपने खेत का गूगल मैप और खेत की फोटो अपलोड करनी होगी।
किसान को अपनी पसंद के कृषि यंत्र का चयन करना होगा।
किसान को अपनी पसंद के कृषि यंत्र निर्माता का चयन करना होगा।
किसान को कृषि यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा।
किसान को कृषि यंत्र की डिलीवरी के बाद उसका सत्यापन करवाना होगा ।