ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर किसानों को 20 प्रतिशत खर्च वहन करना होगा, जानें पूरी खबर

किसानों सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का एलटी कनेक्शन का ट्रांसफार्मर चोरी होने पर उपभोक्ता को कीमत का 20 फीसदी तक का भुगतान करना होगा। वहीं वारंटी पीरियड खत्म होने पर उपभोक्ताओं को सिर्फ 10 फीसदी भुगतान करना होगा। इसके साथ ही चक्रवात बाढ़ तूफान से ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में मरम्मत या नया ट्रांसफार्मर लगाने का पूरा खर्च बिजली निगम वहन करेंगे।

Update: 2024-02-08 07:56 GMT

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Kisan News: एलटी कनेक्शन का ट्रांसफार्मर चोरी होने पर या ट्रांसफार्मर खराब होने पर बदलने पर किसानों व अन्य बिजली उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत तक कीमत चुकानी होगी।

ट्रांसफार्मर की वारंटी अवधि खत्म होने पर उपभोक्ताओं को केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा, जबकि 90 प्रतिशत राशि बिजली निगम वहन करेगा।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ये नियम घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होंगे. पैसा जमा होने के बाद ही नया ट्रांसफार्मर जारी किया जाएगा।

चक्रवात, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में मरम्मत या नया ट्रांसफार्मर लगाने का पूरा खर्च बिजली निगम वहन करेगा। हालाँकि, यदि आवेदक अपनी लागत पर कार्य करवाना चाहता है, तो बिजली निगम अनुमानित लागत का 1.5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क लेगा।

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