आवेदन के 7 दिन के भीतर मिलेगा पेयजल और सीवरेज कनैक्शन
जनस्वास्थ्यअभियांत्रिकी विभाग की 4 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल
चंडीगढ़, 31 दिसम्बर (बंसल): प्रदेश सरकार ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 4 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए समयबद्ध सेवाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के शहरों और गांवों में लोगों को अब आवेदन के 7 दिन के अंदर पेयजल और सीवर कनैक्शन मिल जाएगा। 3 दिन में पानी और सीवर के डुप्लीकेट बिल मिल जाएंगे।
पानी के रिसाव या पाइप से अतिरिक्त पानी बहने और सीवरेज में रुकावट या मैनहोल ओवरफ्लो होने की समस्या से 7 दिन में निजात मिलेगी। पंपिंग मशीनरी, इलैक्ट्रिक वायरिंग वितरण प्रणाली आदि में खराबी के कारण प्रभावित जल आपूर्ति की बहाली 3 दिन में कर दी जाएगी। हालांकि जलापूर्ति में बडी बाधाओं यथा कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर का जलना और एल.टी. एच.टी. लाइनों में बाधा के मामले में 6 दिन लगेंगे।
खोदाई उपरांत पाइप लाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन के चलाने योग्य स्थिति में बहाल करने का काम 30 दिन में पूरा करना होगा। सभी सेवाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उपमंडल अभियंता की होगी। सेवाओं में देरी पर पहले कार्यकारी अभियंता समक्ष शिकायत की जा सकेगी और वहां समाधान न होने पर अधीक्षक अभियंता समक्ष सुनवाई होगी।