Bihar Bhumi Survey: जमाबंदी त्रुटियों के सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन की बड़ी खबर

Bihar Bhumi Survey: जमाबंदी त्रुटियों के सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन की बड़ी खबर
Bihar Bhumi Survey: पटना, 21 जनवरी 2025 – बिहार के भूमि मालिकों के लिए एक खुशखबरी है। भूमि सर्वे के बीच, नीतीश सरकार ने जमाबंदी त्रुटियों के निवारण के लिए ऑफलाइन आवेदन की सुविधा जारी रखने का फैसला किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस आदेश को जारी किया है।
जमाबंदी में त्रुटियों का निवारण
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि बिहार भूमि पोर्टल (Bihar Bhumi Portal) पर डिजिटाइज्ड जमाबंदी (Bihar Jamin Jamabandi) में त्रुटियों की कई शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों के निष्पादन के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल (Parimarjan Plus Portal) पर जब तक ऑनलाइन का विकल्प नहीं दिया जाता है, रैयत ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं।
नई जमाबंदी भी होगी शामिल
डॉ. जायसवाल ने बताया कि डिजिटाइजेशन के दौरान किसी जमाबंदी की भूलवश किसी अन्य मौजे में प्रवृष्टि हो गई है तो अंचलाधिकारी स्वत: या आवेदन मिलने पर सही मौजा दर्ज करेंगे। दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में प्रवृष्टि दर्ज करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ई-जमाबंदी (E-Jamabandi) में नई जमाबंदी शामिल करने का विकल्प दिया गया है।
अधिकारियों को निर्देश
मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे नए दिशा-निर्देश के आधार पर जमाबंदी की त्रुटियों का सुधार प्राथमिकता के स्तर पर करें। यह सुधार ऑनलाइन जमाबंदी में भी परिलक्षित होगा। इस प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी की महत्पूर्ण भूमिका होगी।
भू-अर्जन मामले में ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की तिथि बढ़ी
भू-अर्जन के मामले में ऑफलाइन एलपीसी (Land Possession Certificate) निर्गत करने की समय सीमा में विस्तार किया गया है। अब 31 दिसंबर तक अंचल स्तर से ऑफलाइन एलपीसी निर्गत किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए सभी समाहर्ताओं को अवगत करा दिया है।
डिजिटल और ऑफलाइन प्रक्रिया
राज्य में अंचल कार्यालय से ऑनलाइन भूमि का एलपीसी निर्गत किया जा रहा है। सभी जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर सभी भू-धारियों के लिए सार्वजनिक कर प्रकाशित करने की कार्रवाई जारी है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में, खासकर भू-अर्जन से संबंधित मामलों में, ऑफलाइन भी एलपीसी निर्गत करने का आदेश दिया गया है।