दो मंजिला आवासीय भवनों में जरूरी होगी स्टिल्ट पार्किंग
हरियाणा सरकार ने शहरी पार्किंग समस्या को हल करने के लिए भवन कोड 2017 में संशोधन किया है। दो और चार मंजिला भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, जबकि तीन मंजिला व्यक्तिगत उपयोग वाले भवनों को छूट मिलेगी।
चंडीगढ़। शहरों में बढ़ती पार्किंग की समस्या को लेकर हरियाणा सरकार ने भवन कोड 2017 में संशोधन करने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया कि अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिला आवासीय भवन में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। वहीं, स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिला भवन में स्टिल्ट पार्किंग की अनिवार्यता नहीं रहेंगी। इसमें छूट दी जाएगी। उधर, चार मंजिला भवन में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। भले ही वह स्वयं के इस्तेमाल के लिए हो।
सरकार के नगर एवं ग्राम योजना विभाग भवन कोड के नियमों में संशोधन करेंगे। विभाग के निदेशक अमित खत्री ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। उल्लेखनीय है कि शहरों में पार्किंग की एक बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है। ऐसे में आए दिन लड़ाई-झगड़ों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार अब यह बदलाव लाने जा रही है।
क्यों जरूरी है बदलाव?
शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आए दिन पार्किंग विवादों के कारण झगड़े और असुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने इस समस्या को हल करने के लिए यह कदम उठाया है।
नगर एवं ग्राम योजना विभाग के निदेशक अमित खत्री ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। लोग अगले 30 दिनों तक अपने विचार विभाग को भेज सकते हैं।
प्रस्तावित बदलावों का असर
- भविष्य के निर्माण पर प्रभाव:
- दो मंजिला या उससे अधिक फ्लैट वाले भवन, जिनमें स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, उन्हें अलग आवासीय इकाइयों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इससे अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा।
- स्वयं के उपयोग वाले भवन:
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए तीन मंजिला भवनों को छूट दी जाएगी।
- यह छोटे परिवारों और व्यक्तिगत निर्माण करने वालों के लिए राहत भरा कदम है।
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अलग- अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक का ऐसा कोई निर्माण, जहां स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था न हो, भविष्य में अलग आवासीय इकाइयों के रूप में पंजीकृत की अनुमति नहीं दी जाएगी। तीन मंजिल तक के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी नहीं होगी। विभाग ने आपत्ति व सुझाव के लिए 30 दिन का समय दिया है। ब्यूरो