कृषि क्षेत्र में किसान ड्रोन को अनुदान योजना के अंतर्गत क्रय करने एवं संचालन हेतु ड्रोन पायलट लायसेंस के प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने की सूचना

किसानों और बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क दी जाएगी कृषि ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग, यहाँ करना होगा आवेद

कृषि क्षेत्र में किसान ड्रोन को अनुदान योजना के अंतर्गत क्रय करने एवं संचालन हेतु ड्रोन पायलट लायसेंस के प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने की सूचना
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शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई है। अतः संचालनालय द्वारा किसान ड्रोन क्रय पर अनुदान प्राप्त करने के आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक / कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक / कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक / केन्द्र संचालक / संस्था दिनांक 08.08.2023 से ई- कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (farmer.mpdage.org) पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ धरोहर राशि रु.5,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। लायसेंस स्वयं का अथवा उनके प्रतिनिधि का हो सकता है। डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा। जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं पाया जाएगा वे अस्वीकार किये जायेंगे। पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकेगा। किसान ड्रोन को क्रय करने पर निम्नानुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित है:-

अनुदान की पात्रता

1 व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु अधिकतम राशि रू. 5,00,000/-

२ व्यक्तिगत श्रे के अंतर्गत अन्य वर्ग के कृषकों एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालकों हेतु

यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 4,00,000/-

3 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) हेतु)

यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 7,50,000/-

जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस नहीं हैं तथा यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे लेना चाहते हैं उन्हे विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन का क्रय करने की पात्रता होगी। प्रशिक्षण में भाग ले रहे आवेदक/ प्रतिनिधि के लिये निर्धारित शुल्क एवं न्यूनतम अर्हताएं निम्नानुसार निर्धारित हैं:-

1. न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए।

2. कक्षा 10वीं (दसवी) उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. संबंधित का वैध भारतीय पासपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए।

उपरोक्त प्रशिक्षण शुल्क राशि रूपये 30,000/- जीएसटी अतिरिक्त का शुल्क नियत किया गया है। उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15,000/- एवं जीएसटी अभ्यार्थी को वहन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिवसीय (5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय किसान ड्रोन संचालन) है। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निशुल्क है। जो आवेदक / प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं। वे अपना ऑनलाईन आवेदन www.mpdage.org पर जाकर कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड करें। संबंधित कौशल विकास केन्द्र के अधिकारी के द्वारा पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन कर अभ्यार्थियों का चयन बैच की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदक / प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किये गए अभिलेखों को मूल अभिलेखों के साथ मिलान कराना होगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त होती है तो संबंधित आवेदक / प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने

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