हरियाणा में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल लांच, बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा लाभ

इस पोर्टल के माध्यम से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक अपने मकान, पशुधन, फसल और व्यावसायिक संपत्ति के होने वाले कष्टों और हानियों की जानकारी दर्ज करा सकते हैं।

हरियाणा में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल लांच, बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा लाभ
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हरियाणा में पोर्टल किया लॉन्च बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा मिलेंगे फायदे.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में आई बाढ़ के कारण होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर मुआवजा पोर्टल https://ekshatipurtiharyana.gov.in को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक अपने मकान, पशुधन, फसल और व्यावसायिक संपत्ति के होने वाले कष्टों और हानियों की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। इस वेबसाइट पर नागरिक अपने नुकसान के दावे अपलोड करने के लिए 18 अगस्त, 2023 तक अवसर प्राप्त कर सकते हैं।इस पोर्टल का उद्देश्य जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है और प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समय पर सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना भी है।

पहले, केवल किसान ही मुआवजा पोर्टल पर अपनी फसल के नुकसान का विवरण दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब, सरकार ने इस पोर्टल में नई सुविधाएँ शामिल की हैं, जिससे नागरिक एक ही स्थान पर होने वाले हताहतों की संख्या दर्ज कर सकते हैं।

हरियाणा न्यूज : हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा पोर्टल किया लॉन्च

बाढ़ के कारण शहरी इलाकों में होने वाले नुकसान पर राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के अनुसार, 5 लाख रुपये तक के नुकसान पर 80 फीसदी, 5 लाख से 10 लाख रुपये के नुकसान पर 70 फीसदी, 10 से 20 लाख रुपये के नुकसान पर 60 फीसदी, 20 से 50 लाख रुपये के नुकसान पर 40 फीसदी, 50 लाख से 1 करोड़ रुपये के नुकसान पर 30 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, 1 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक के नुकसान के लिए 20 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा। उच्चतम नुकसान सीमा 50 लाख रुपये है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुआवजा की राशि राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के अनुसार तय की जाएगी। अचल संपत्ति के मामले में 2 लाख रुपये तक के नुकसान पर 100 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा, 1 लाख से 2 लाख रुपये तक के नुकसान पर 75 फीसदी, 2 से 3 लाख रुपये तक के नुकसान पर 60 फीसदी, 3 से 5 लाख रुपये तक के नुकसान पर 50 फीसदी, 5 से 7 लाख रुपये तक के नुकसान पर 40 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, 7 लाख से 25 लाख रुपये तक के नुकसान पर 30 फीसदी का मुआवजा दिया जाएगा।

तीर्थयात्रियों के लिए मुआवजा;

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कावड़ यात्रा के दौरान हुई तीर्थयात्रियों की मौत पर सरकार २ लाख रुपये का मुआवजा देगी और इससे अब तक २४ लोगों की मौत की खबर है।

इस सुविधा से, हरियाणा सरकार ने प्रभावित नागरिकों को नुकसान के वितरण में दिलचस्पी लाने के साथ-साथ सत्यापन की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया है। जनता से अपील है कि वे इस पोर्टल का उपयोग करें और अपने हुए नुकसान के दावे को सत्यापित कराएं।

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