बिना सूचना के अवैध कॉलोनियों में हो रहीं थी रजिस्ट्रियां, तहसीलदारों को लिखा पत्र

सिरसा नगर परिषद के तहत आने वाली कॉलोनियों में रजिस्ट्री के लिए लेनी होगी एनओसी, जबकि अन्य तहसीलों में जरूरत नहीं

बिना सूचना के अवैध कॉलोनियों में हो रहीं थी रजिस्ट्रियां, तहसीलदारों को लिखा पत्र
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सरकार के आदेश हैं कि केवल वैध कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-बेच की जा सकेगी। लेकिन नगर योजनाकार विभाग की एनओसी के बिना भी रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो गई थी। ऐसे में अब नगर योजनाकार विभाग ने सभी तहसीलदारों को पत्र लिख दिया है। इस पत्र में कहा गया है कि बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां न की जाएं।

साथ ही तहसीलदारों को वैध और अवैध कॉलोनियों की सूची भी भेज दी है। सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर और इस वर्ष कई कॉलोनियों को वैध घोषित किया था। ऐसे में अब नगर योजनाकार विभाग ने एक बार फिर से सभी वैध और अवैध कॉलोनियों की नई सूची तैयार की है। इस सूची को सभी तहसीलदारों को भेज दिया है। साथ ही पत्र भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि डीटीपी विभाग की एनओसी के बिना शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां न की जाएं। क्योंकि सूचना आ रही है कि अवैध कॉलोनियों में भी खरीद-बेच की कोशिश हो रही है। इसलिए अब एक बार फिर अधिकारियों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं।

ये हैं नई अप्रूव्ड कॉलोनियां

गुरु दक्ष प्रजापति कॉलोनी, सिरसा। गिल कॉलोनी, सिरसा। शिव कॉलोनी, सिरसा। वैदवाला कॉलोनी, । सिरसा श्री गुरु तेग बहादुर जी नगर कॉलोनी, डबवाली। गोबिंदपुरा कॉलोनी, रानियां। मॉडल टाउन कॉलोनी, रानियां। गोकुलपुर कॉलोनी, ऐलनाबाद। मॉडल टाउन कॉलोनी ऐलनाबाद। बीडीओ कॉलोनी, ऐलनाबाद। शांति नगर कॉलोनी, सिरसा।

जानिए... रजिस्ट्री करवाने का क्या हैं नियम

नियम है कि केवल वैध कॉलोनी में ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां होंगी। सिरसा शहरी क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक रजिस्ट्री के लिए नियम है कि डीटीपी विभाग से एनओसी लेकर आनी होगी। ताकि पता चल सके कि संबंधित कॉलोनी वैध है या अवैध। बता दें कि सरकार की ओर से पिछले 6 माह के दौरान कई कॉलोनियों को वैध भी घोषित किया है। बताया जा रहा है कि उक्त कॉलोनियां पहले अवैध की सूची में थे। इसलिए रजिस्ट्रियां होने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सूत्र बताते हैं कि तहसीलों में डाटा अपडेट न होने के कारण कई अवैध कॉलोनियों में भी रजिस्ट्री के प्रयास हो रहे थे। इसकी सूचना डीटीपी विभाग को मिलने के बाद उक्त कदम उठाया है। सिरसा तहसील को छोड़कर अन्य कालांवाली, चोपटा, डबवाली, रानियां, ऐलनाबाद तहसीलों में रजिस्ट्री के लिए डीटीपी विभाग से एनओसी की जरूरत नहीं है। इसलिए तहसीलदारों को केवल कॉलोनियों की सूची भेजी गई है।

नई कॉलोनियों की सूची साझा कर दी है: डीटीपी

सिरसा तहसील में होने वाली किसी भी तरह की रजिस्ट्री के लिए डीटीपी विभाग से एनओसी लेनी होगी। हालांकि ये नियम सिरसा शहर के लिए लागू हैं जबकि अन्य तहसीलों के लिए नहीं। इसलिए सभी तहसीलदारों को पत्र लिखकर नई कॉलोनियों की सूची साझा कर दी

है। -मनीष दहिया, डोटीपी, सिमा

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