कटे हुए घरेलू व कृषि कनेक्शन का बकाया जमा करवाने पर ब्याज व पेनल्टी से 31 जुलाई तक छूट

डिस्कॉम की एमनेस्टी योजना में एक मुश्त या छह द्विमाही किश्तों में बकाया जमा करवा सकेंगे

कटे हुए घरेलू व कृषि कनेक्शन का बकाया जमा करवाने पर ब्याज व पेनल्टी से 31 जुलाई तक छूट
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जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने 31 मार्च 2023 से पूर्व काटे गए सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शन पर बकाया राशि वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की है। इस सबंध में जोधपुर डिस्कॉम के आदेशानुसार 31 जुलाई तक योजना प्रभावी रहेगी। डिस्कॉम एईएन राजेश मीणा ने बताया कि 31 मार्च 2023 से पूर्व काटे हुए कृषि कनेक्शन पर उपभोक्ता मूल बकाया राशि बिना ब्याज अथवा पेनल्टी के एक मुश्त या छह द्विमाही किश्तों में जमा करवा सकेंगे। समय पर किश्त जमा नहीं करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

डिस्कॉम की गाइड लाइन के अनुसार उपभोक्ता किसान एमनेस्टी योजना का लाभ लेता है तो उसे संपूर्ण अवधि के लिए आखिरी किश्त जमा करवाने पर ही ऊर्जा मित्र योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता का मूल बकाया से संबंधित कोई विवाद है एवं उपभोक्ता निस्तारण करवाना चाहता है तो उसे पहले संबंधित आंतरिक शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ उपभोक्ता शिकायत निस्तारण फोरम में आवेदन करना होगा। फोरम के निर्णयानुसार एमनेस्टी योजना का लाभ लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में लिखकर देना होगा कि फोरम की ओर से लिया निर्णय उसे स्वीकार्य है। यदि कोई प्रकरण न्यायालय में हो तो उसे वापस ले लिया गया है। एईएन ने बताया कि यह योजना केवल 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।

डिस्कॉम एईएन ने बताया कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 31 जुलाई तक एक मुश्त जमा करवाने पर विलंब भुगतान शुल्क एवं ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने पूर्व में विगत तीन वर्ष की अवधि में ऐसी योजना का लाभ लिया है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में चोरी या दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को बिजली निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के काटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार ही जोड़ा जाएगा। अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के कनेक्शन टीसीओएस 2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है एवं उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे न्यायालय से एक माह की अवधि में प्रकरण वापस लेने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय से प्रकरण वापसी की स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी।

सूरतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में सवा दो करोड़ बकाया, डिस्कॉम ने 300

कनेक्शन काटे : डिस्कॉम के ब्लॉक क्षेत्र में घरेलू व व्यवसायिक उपभोक्ताओं की ओर करीब सवा 2 करोड़ की राशि बकाया है। एईएन मीणा ने बताया कि इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उपभोक्तओं को नोटिस दिए गए हैं। यदि 3 दिन में बकाया बिल जमा नहीं करवाया तो कनेक्शन काटकर वीसीआर भरी जाएगी। निगम ने एक माह में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बकाया राशि के 300 से अधिक कनेक्शन काट दिए।

बीते तीन साल में लाभ लिया है तो योजना में पात्र नहीं

संबंधित सभी उपभोक्ताओं के मीटर व सर्विस लाइन जब्त कर ली। अन्य बकाया राशि के उपभोक्ताओं से बिल जमा करवाने की अपील की जा रही है। एईएन ने बताया कि 5 हजार से अधिक बकाया राशि के बिल के बिना सूचना के कनेक्शन ही काटे जा रहे है।

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