'पहले आओ-पहले पाओ' 50 प्रतिशत अनुदान सोलर पावर प्लांट 10 से 50 किलोवाट तक के लिए कर सकते हैं आवेदन

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अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि सामाजिक क्षेत्र संस्थान जैसे गुरुकुल, कामकाजी महिला, छात्रावास, अनाथालय, बधिर और मूक केंद्र, प्राकृतिक उपचार केंद्र रेडक्रॉस संस्थान, जोकि एनजीओ दानशील संस्थान, सरकारी संस्थान के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों के लिए सोलर पावर प्लांट बिना बैटरी 50 किलोवाट व बैटरी सहित 10 किलोवाट के साथ तक ग्रिड कनेक्टेड के सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि योजना का लाभ 'पहले आओ-पहले पाओ' स्कीम के आधार पर दिया जाएगा।

इसमे सामाजिक क्षेत्र संस्थान में पावर प्लांट लगवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि का अनुदान दिया जाएगा व 50 प्रतिशत राशि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी संस्थ के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, नवीनतम बिजली बिल, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा पिछले तीन साल के लाभ-हानि का विवरण, आयकर प्रमाण पत्र यू / एस 80 जी को ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य होगा।

योग्य सामाजिक क्षेत्र संस्थान आवेदनकर्ता का 50 प्रतिशत लाभार्थी अंश ऑनलाइन एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से जमा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय कमरा नंबर 54, द्वितीय तल में संपर्क कर सकते हैं।

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