Haryana Scheme: 'पहले आओ-पहले पाओ डी. एस. आर. बिजाई मशीन पर सरकार दे रही किसानों को 40%अनुदान

Haryana Scheme: पहले आओ-पहले पाओ डी. एस. आर. बिजाई मशीन पर सरकार दे रही किसानों को 40%अनुदान
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चंडीगढ़, खेत खजाना,  Haryana Scheme :- आपको बता दें की हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के हितों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है. अक्सर समय-समय पर हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी-बड़ी मशीनें ट्रैक्टर आदि खरीदने पर सब्सिडी भी दी जाती है. इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए डीएसआर मशीन पर अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. आवेदन 19 अप्रैल से शुरू होंगे, जो 30 अप्रैल तक चलेंगे. बता दें कि 19 April को सुबह 11:30 बजे से आवेदन शुरू हो जाएंगे. यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.

इस प्रकार किसानों को दिया जाएगा अनुदान

  • किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए डी. एस. आर. मशीन पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित. 40 प्रतिशत अधिकतम 40,000 रुपये प्रति मशीन की दर से 500 मशीनों पर अनुदान ।

  • लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा । चयन उपरान्त किसान अधिकृत निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पसन्द के निर्माता से खरीद कर सकते हैं।
  • इन मशीनों पर आवेदन करने के लिए हरियाणा के सभी जिले के उम्मीदवार मान्य नहीं होंगे.

  • राज्य के 12 जिलों नामत: अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जीन्द, हिसार, सिरसा, रोहतक एवं फतेहाबाद के किसान आवेदन कर सकते हैं।
  • इच्छुक किसान एवं कृषि यंत्र निर्माता अनुमोदन हेतु विभागीय पोर्टल gov.in पर आवेदन करें
  • ऑनलाइन आवेदन की तिथि 19-04-2023 सुबह 11:30 बजे से शुरू एवं आवेदन की अंतिम fafer 30-04-2023
  • लाभार्थियों का चयन 'पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा

  • लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की तरफ से किया जाएगा.
  • चयन करने के बाद किसान अधिकृत निर्माताओं से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ही मशीन खरीदेंगे.
  • जो भी किसान इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनको Argiharyana.gov. in पर लॉग इन करना होगा.
  • सभी लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर किया जाएगा.
  • आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए खेती की जमीन किसान के नाम में या फिर उसकी पति, पत्नी, माता, पिता, बेटा या बेटी के नाम में होनी अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • Valid आरसी
  • पटवारी रिपोर्ट
  • बैंक खाता
  • वोटर कार्ड
  • पैन कार्ड

आवेदन की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं. 1800-180-2117 या जिला के कृषि उप-निदेशक व सहायक कृषि अभियंता से सम्पर्क करें।

या कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा www.agriharyana.gov.in

* सूचना, लोक सम्पर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग, हरियाणा

www.prharyana.gov.i@diprharyana

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