सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिलते हैं 80 हजार : एसडीएम

सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिलते हैं 80 हजार : एसडीएम
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Khet Khajana : डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना रतिया के एसडीएम जगदीश चंद्र ने हरियाणा सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आजादी का अमृत काल में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसका पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ उठाना चाहिए।

सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का सराहनीय निर्णय

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का सराहनीय निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए किया है।

पात्रता संबंधी जानकारी

हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हुए बताया कि मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी पात्र परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए  सडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा वेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।

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