Haryana Driving Licence: हरियाणा में अब 10 दिन में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने बनाया ये नया नियम

Haryana Driving Licence: हरियाणा में अब 10 दिन में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने बनाया ये नया नियम
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Haryana Driving Licence: हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है।

ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों)

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण,    ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।

डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन

उन्होंने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का  रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट  वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन ,राज्य से  बाहर      से खरीदे गए  गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन ,राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी ), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण , हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना , पता परिवर्तन  पंजीकरण प्रमाण पत्र , राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन , वाहन परिवर्तन , वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग  लाइसेंस में पता  परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

ड्राइविंग लाइसेंस ( परिवहन वाहनों )

जिला परिवहन अधिकारी सह पंजीकरण एंड लाइसेंसिंग  प्राधिकरण लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस( परिवहन वाहनों ) 7 दिन  और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण,    ड्राइविंग लाइसेंस  में  नई श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है।

राज्य से  बाहर  से खरीदे गए  परिवहन वाहन 15 दिन ,राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण ,हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना ,पता परिवर्तन  पंजीकरण प्रमाण पत्र ,राज्य से बाहर से खरीदे परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तात्तरण फिटनेस  प्रमाणपत्र 7 दिन ,परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय )5 दिन की सीमा तय की गई है ।

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