हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने खुशखबरी देते हुए किया बड़ा ऐलान

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हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने खुशखबरी देते हुए किया बड़ा ऐलान

चंडीगढ़ : हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. Group-c पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को उनकी पसंद के हिसाब से दूसरे विभागों में सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो चाहते थे कि उन्हें अन्य विभागों में भी सेवा देने का मौका मिले. ऐसे कर्मचारी जो सरकारी विभागो, Board निगमो और सरकारी प्रतिष्ठानो में कार्य करते हुए जिन्हें 2 वर्ष प्रीवेंशन पीरियड पूरा कर लिया हो ऐसे कर्मचारियों को दूसरे विभागों में काम करने का अवसर दिया जाएगा.

कर्मचारियों को मिला अन्य विभागों में कार्य करने का अधिकार

जानकारी के लिए बता दे कि हरियाणा सरकार ने 2 साल का प्रीवेंशन पीरियड पूरा करने वाले कर्मचारियों को दूसरे विभागों में Transfer करने का अधिकार दे दिया है. वहीं मानव संसाधन विभाग ने तृतीय श्रेणी का Common केडर बनाने के लिए एक Draft भी तैयार कर लिया है, जिस पर केवल वित्त विभाग और विधायी विभाग की मोहर लगना शेष रहता है. हरियाणा में अब ग्रुप- C पदों पर की जाने वाली भर्तियों के लिए सरकार ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं निर्धारित की हुई है.

कर्मचारियों के प्रमोशन के बढ़ेगे अवसर

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तृतीय श्रेणी के पद पाने के लिए Direct भर्ती और प्रमोशन से तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा कर्मचारियों के प्रमोशन के भी अवसर बढ़ेगे . कर्मचारियों के लिए सरकार की यह घोषणा काफी बड़ी खुशी देने वाली है. इसके अलावा प्रावधान किया गया है कि सेवा नियमों की अनुमति के बिना Field काडर के कर्मचारियों और हेड ऑफिस के कर्मचारियों को फील्ड में ट्रांसफर नहीं कर सकते. अधिकतर विभागों में Group-C पद की फील्ड काडर के कर्मचारियों को आगे प्रमोशन पाने के लिए 10 से 20 वर्षों का इंतजार करना पड़ता है.

इससे पहले कर्मचारी करते थे एक ही विभाग में काम

जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक Group- C की नौकरियां में यह होता था कि जब भी किसी व्यक्ति की नियमित नियुक्ति की जाती है, तो वह Retired होने तक उसी विभाग में ही कार्य करता रहता था. नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक वह केवल एक ही भाग में रहकर अपने कर्तव्य का वहन करता है. उस कर्मचारी का नाम उस विभाग की वरिष्ठता सूची में भी शामिल हो जाता है जिसमें उसे नियुक्त किया जाता है. परंतु अब सरकार के इस नियम के अंतर्गत Group- C पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को दूसरे विभागों में Transfer का अधिकार मिल जाएगा.

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