हाईकोर्ट का आदेश: हरियाणा पुलिस भर्ती का दोबारा जारी होगा परिणाम

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हाईकोर्ट का आदेश: हरियाणा पुलिस भर्ती का दोबारा जारी होगा परिणाम

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को साल 2019 की भर्ती में चयनित पुलिस कांस्टेबलों और उप निरीक्षकों की मेरिट सूची को संशोधित कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। कुछ चयनित उम्मीदवारों को सामाजिक, आर्थिक आधार पर अंकों के आवंटन में अनियमितताओं को देखने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश के चलते हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जिन आवेदकों की मां जीवित है, उन्हें अनाथ श्रेणी के 5 अंक दिए जाएंगे और इस श्रेणी की मेरिट सूची नोटिस देकर हरियाणा सरकार को उनकी सेवाएं समाप्त करनी होगी और मेरिट में स्थान बनाने वाले नए आवेदकों को नियुक्ति देनी होगी। अब ऐसे आवेदक जिनकी मां जीवित है गए थे।

16 अप्रैल 2018 को सरकार उन्हें भी अनाथ श्रेणी के लिए 5 अंकों ने विज्ञापन जारी कर पुरुष कांस्टेबलों का लाभ मिलेगा। के 5000, महिला कांस्टेबलों के 1054 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्हें अनाथ 1147, पुरुष उप-निरीक्षकों के 400 व होने के कारण 5 अतिरिक्त अंक दिए महिला उप-निरीक्षकों के 63 पदों की चयन प्रक्रिया आरंभ की थी।

इस भर्ती में अनाथ श्रेणी के तहत चयनित होने वालों के दस्तावेज दोबारा जांचे जाएंगे। इससे पहले 23 फरवरी को हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में विसंगतियों के चलते आयोग पर दो लाख जुर्माना लगाया था।

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इस मामले में भिवानी निवासी सोमवीर व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए भर्ती को चुनौती दी थी। याची ने बताया था कि उन्हें अनाथ श्रेणी के अंकों से वंचित किया।

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