हरियाणा में बोनों और किन्नरों की हुई मौज, सरकार ने बौनों और किन्नरों के भत्ते में बढ़ाए इतने रुपये

हरियाणा में बोनों और किन्नरों की हुई मौज, सरकार ने बौनों और किन्नरों के भत्ते में बढ़ाए इतने रुपये
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हरियाणा में बोनों और किन्नरों की हुई मौज, सरकार ने बौनों और किन्नरों के भत्ते में बढ़ाए इतने रुपये

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के बाद अब बौनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने मंगलवार को यहां विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी।

इन दोनों योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बौना भत्ता के लिए पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट 3 या इससे कम होना चाहिए। दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। यादव ने बताया कि इसके अलावा, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1850 रुपये मासिक कर दी गई है।

यह सहायता एक परिवार को अधिकतम दो बच्चों तक दी जाएगी। 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 2150 रुपये की गई है। यादव ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है, परन्तु यह राशि प्रति परिवार 6250 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

नोट- बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।

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