सुपर सीडर समेत 5 बड़े कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80% सब्सिडी, किसानों को होगा 1.5 लाख से भी ज्यादा का फायदा, यहां से करें ऑनलाइन आवेदन
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत, किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी प्राप्त करने का मौका है। इस योजना के अंतर्गत, किसान अपने खेती कार्यों को और भी आसान और लाभकारी बना सकते हैं।
सुपर सीडर समेत 5 बड़े कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80% सब्सिडी, किसानों को होगा 1.5 लाख से भी ज्यादा का फायदा, यहां से करें ऑनलाइन आवेदन
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत, किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी प्राप्त करने का मौका है। इस योजना के अंतर्गत, किसान अपने खेती कार्यों को और भी आसान और लाभकारी बना सकते हैं। इस लेख में, हम आपको यह बताएंगे कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है।
कृषि यंत्रीकरण योजना की महत्वपूर्ण जानकारी
कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत, सरकारें अपने राज्यों में किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करती हैं, जो खेती को लाभकारी और किफायती बनाते हैं। इसके तहत, जुताई बुआई के कई कृषि यंत्र शामिल हैं, जिन पर 80% तक की सब्सिडी उपलब्ध है।
किन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?
कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी:
1 रोटरी मल्चर (35 HP & ऊपर)
2 सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 6 फीट
2 सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 7 फीट
2 सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 8 फीट
3 जीरो टीलेज/सीड-कम-फीर्टीलाईजर (9 टाइन)
3 जीरो टीलेज/सीड-कम-फीर्टीलाईजर
4 हैपी सीडर
5 स्ट्रा मैनेजमेंट
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आपको अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
वहां पर आपको कृषि यंत्रीरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प मिलेगा.
आपको आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और बैंक खाता पासबुक की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी.
आवेदन प्रक्रिया के बाद, आपका आवेदन समीक्षा के लिए भेजा जाएगा.
आवेदन की प्राधिकृतता के बाद, आपको अपने चयनित यंत्र को खरीदने की अनुमति दी जाएगी और सब्सिडी की राशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीदरी पर सब्सिडी का लेने के लिए किसानों को आवेदन के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। बिहार सरकार, कृषि विभाग द्वारा भूमि स्वामित्व कृषि भूमि का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए), निवास प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर की वैध आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक मोबाइल नम्बर आदि दस्तावेजों को कृषि यंत्रीकरण के लिए निर्धारत किया गया है।