PM Fasal Bima Yojana : पीएम फसल बीमा का लाभ लेने में आ रही है परेशानी? इन नम्बरों पर करें सम्पर्क

PM Fasal Bima Yojana : पीएम फसल बीमा का लाभ लेने में आ रही है परेशानी? इन नम्बरों पर करें सम्पर्क
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Khet Khajana, New Delhi : खेती-किसानी एक जोखिमपूर्ण काम है, जिसमें कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं फसलों को कमजोर कर सकती हैं। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। रबी और खरीफ दोनों ही सीजनों के लिए फसलों का बीमा किया जाता है। इस योजना में किसानों को सिर्फ दो फीसदी प्रीमियम देना होता है, शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार करती है।

फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमा लेने और शिकायत करने में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए एक आसान समाधान है - टोल फ्री नंबर 14447। इस नंबर पर कॉल करके किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, उसे एक टिकट आईडी मिलेगी, और फिर वह अपनी शिकायत का फॉलोअप कर सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल:

किसान खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल www.pmfby.gov.in पर जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकता है। इस योजना से अगर व्यक्तिगत नुकसान होता है, तो किसान को इसका लाभ मिलता है। पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसल पर लाभ मिलता था, लेकिन अब यह व्यक्तिगत भी हो सकता है।

फसल बर्बादी की सूचना:

यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई बीमित किसान फसल बर्बाद होती है, तो उसे 72 घंटों के अंदर इसकी सूचना देनी होती है।

इसके लिए, किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग कर सकता है या बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है। सूचना देने के बाद, बीमा कंपनी की ओर से एक व्यक्ति खेतों में जाकर नुकसान की मात्रा का मूल्यांकन करेगा। सत्यापन के बाद, किसान को मुआवजे की राशि मिलती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि खेती-किसानों को सहारा मिलता है और उनकी फसलों की सुरक्षा होती है, ये सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं बहुत अच्छी हैं।

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