बड़ी खबर! 31 दिसंबर तक निपटा लें पीएफ से जुड़ा ये जरूरी काम, वरना होगा भारी नुकसान

बड़ी खबर! 31 दिसंबर तक निपटा लें पीएफ से जुड़ा ये जरूरी काम, वरना होगा भारी नुकसान
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EPFO Update : यदि आप किसी संगठनात्मक संस्थान में रोजगार करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती है। हर वर्ष, नए ईपीएफ सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से कोई ई-नॉमिनेशन नहीं करता है। इस वजह से उन्हें सालाना लाखों रुपये तक का नुकसान हो सकता है।

ईपीएफ ऑर्गनाइज़ेशन ने नए सदस्यों के लिए 31 दिसंबर तक ई-नोमिनेशन कराने की अंतिम तारीख तय की है। यदि कोई कारण होकर यह जरूरी काम नहीं करता है, तो सोशल सिक्योरिटी के तहत 7 लाख रुपये की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। इसलिए, आपको याद दिलाना चाहिए कि आप ई-नोमिनेशन करवा लें ताकि आप ईपीएफ ऑर्गनाइज़ेशन के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकें।

घर बैठे ऐसे करें ई-नोमिनेशन

एक्सपर्ट संदीन राही के मुताबिक, "सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा. यहां आपको सबसे पहले ‘Services’ ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद में आपको यहां ‘For Employees’ पर क्लिक करना है.

अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें. इसके बाद यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें. सारी डिटेल भरने के बाद सब्मिट कर दें. ज्यादा जानकारी के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं,,. यदि आप ई-नोमिनेशन करा लेते हैं...

ये है 7 लाख रुपए की सुविधा

ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में लगभग 7 करोड़ लोग ईपीएफओ के खातों में शामिल हैं। हर साल कुछ न कुछ नए खाताधारक जुड़ते रहते हैं। सभी खाताधारकों को ईपीएफओ एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर दिया जाता है। इस स्कीम के तहत, नॉमिनी को 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है।

ई-नॉमिनेशन का उद्देश्य कर्मचारी हित में है। किसी कारण से कर्मचारी की मौत होने पर पूरा पैसा नॉमिनी के हाथों में चला जाता है। इसलिए, ई-नॉमिनेशन कराने की योजना 2021 में बनाई गई थी। हालांकि, आज भी काफी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ई-नोमिनेशन नहीं कराया है। ऐसे लोगों को बिना देरी के ई-नोमिनेशन करने की सलाह दी जाती है।

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