EPFO का बड़ा अपडेट! अब ये डॉक्यूमेंट्स होंगे डेट ऑफ प्रूफ के लिए मान्य

EPFO का बड़ा अपडेट! अब ये डॉक्यूमेंट्स होंगे डेट ऑफ प्रूफ के लिए मान्य
X

Big Update Of EPFO: अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भविष्य निधि संगठन, या ईपीएफओ, ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, ईपीएफओ ने अब आधार कार्ड को जन्म तिथि (DoB) प्रमाणपत्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है।

साथ ही, वैध प्रमाणपत्र के रूप में सर्कुलर जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, अब आधार को केवल पहचान टूल के रूप में ही स्वीकृत किया जाएगा। इस बड़े बदलाव से ईपीएफओ की शुरुआत में लोगों को कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि अब तक जन्म प्रमाणपत्र के रूप में आधार को ही मान्यता प्राप्त थी।

सर्कुलर हुआ जारी

इस सर्कुलर के अनुसार, "ईपीएफओ से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने के लिए अब आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ के रूप में माना जाएगा। साथ ही, डेट ऑफ प्रूफ की लिस्ट से आधार को हटाया जा रहा है, जिसे कई लाभार्थियों ने अब तक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में माना था। अब आधार को केवल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, न कि बर्थ प्रूफ के रूप में।

इस सम्बंध में, एक सर्कुलर 22 दिसंबर, 2023 को जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि आगामी दिनों में ईपीएफओ डेट ऑफ प्रूफ की लिस्ट से आधार को बाहर करने का निर्णय हुआ है। इसे अब सिर्फ आइडेंटिफिकेशन टूल के रूप में माना जाएगा। हाल ही में एक अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसमें आधार को डेट ऑफ प्रूफ की लिस्ट से हटा दिया गया है, और साथ ही वैध दस्तावेज़ों की नई सूची भी जारी की गई है।

अब ये डॅाक्यूमेंट्स होंगे डेट ऑफ प्रूफ के लिए मान्य

किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट

स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएलसी (SLC)/स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी (TC)/SSC सर्टिफिकेट जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो

सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट

पैन कार्ड

केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर

सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट

पासपोर्ट

सरकारी पेंशन

सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट

Tags:
Next Story
Share it