Budget 2025: मकान किराये पर देने वालों को बड़ा तोहफा, जानिए कैसे
बजट 2025 में मकान किराये पर देने वालों को बड़ा तोहफा मिला है। अब 6 लाख रुपये तक की आय पर टीडीएस की छूट मिलेगी। जानिए वित्त मंत्री ने क्या कहा और नए नियम क्या हैं।

Budget 2025
पटना, 02 फरवरी 2025 – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए मकान मालिकों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब मकान किराये पर देने वालों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने किराये पर दी गई संपत्ति से अर्जित आय पर टैक्स कटौती की सीमा को मौजूदा 2.4 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।
क्या कहा वित्त मंत्री ने?
निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं कटौती की दरों और सीमाओं को घटाकर टीडीएस को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके साथ बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती की सीमा राशि भी बढ़ाई जाएगी।” उन्होंने बताया कि किराये पर टीडीएस के लिए 2.4 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जा रहा है। इससे छोटे भुगतान लेने वाले करदाताओं को बड़ा लाभ होगा।
नए नियम क्या कहते हैं?
आयकर अधिनियम की धारा 194-आई के अनुसार, किराये के तौर पर निवासी को कोई भी राशि देते समय लागू दरों पर आयकर उस वक्त काटा जाना चाहिए, जब किराये की आय एक वित्त वर्ष में 2.4 लाख रुपये से अधिक हो। बजट 2025-26 में किराये के रूप में आय की इस कर कटौती सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रावधान व्यक्तिगत करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार से इतर ही लागू होगा।
एक्सपर्ट्स की राय
डेलॉयट इंडिया की साझेदार आरती रावते ने कहा, “इसका मतलब होगा कि अगर जमीन या मशीनरी आदि को कुछ महीनों के लिए किराये पर लिया जाता है और किराया 50,000 रुपये से अधिक है, तो फिर टीडीएस कटौती जरूरी होगी।” इस बारे में क्रेडाई-एमसीएचआई के अध्यक्ष डॉमनिक रोमेल ने कहा कि किराये पर वार्षिक टीडीएस सीमा को छह लाख रुपये किए जाने से छोटे करदाताओं और मकान मालिकों को काफी फायदा होगा और अनुपालन बोझ भी कम होगा।
फायदे क्या हैं?
फायदा | विवरण |
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टैक्स में छूट | अब मकान मालिकों को 6 लाख रुपये तक की आय पर टीडीएस की छूट मिलेगी। |
अनुपालन बोझ कम | छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम होगा। |
आय में वृद्धि | मकान किराये पर देने वालों की आय में वृद्धि होगी। |