ट्रैक्टर खरीदना हुआ अब और भी आसान, आवेदको को मिलेगी 1 लाख रूपये की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

इस योजना में छोटे किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

ट्रैक्टर खरीदना हुआ अब और भी आसान, आवेदको को मिलेगी 1 लाख रूपये की सब्सिडी, यहां करें आवेदन
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ट्रैक्टर खरीदना हुआ अब और भी आसान, आवेदको को मिलेगी 1 लाख रूपये की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत, किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर बड़ी सब्सिडी का लाभ हो रहा है। इस योजना के तहत, आवेदकों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है।

Krishi Yantrikaran Yojana के लाभ

यह योजना किसानों को 8 से 20 पीटीओ एचपी के 2 डब्ल्यूडी और 4 डब्ल्यूडी ट्रैक्टरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की राशि 25% होती है, जिसका अधिकतम रकम 45,000 रुपए है, लेकिन कुछ जिलों में किसानों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। इस योजना में छोटे किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

पात्रता और शर्तें

इस सब्सिडी के लाभार्थी बनने के लिए कुछ मुख्य शर्तें हैं:

आवेदक का स्थाई निवास राज्य में होना चाहिए।

किसान की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पिछले सात सालों में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा गया होना चाहिए।

किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

आवेदक के नाम पर जमीन के कागज होने चाहिए।

एक परिवार के केवल एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है।

आवेदन कैसे करें

ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:

आधार कार्ड

पैन कार्ड

निवास प्रमाण-पत्र

आय प्रमाण-पत्र

बैंक खाता विवरण

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो

जमीन के कागजात

आवेदन करने के लिए राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर जाएं या अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें।

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