12 जिलों में आलू और गोभी, 11 में बैंगन, पांच में टमाटर की फसल नष्ट होने पर मिलेगा मुआवजा

सभी 534 प्रखंडों में अगहनी धान व भदई मक्का की फसल क्षति होने पर भी मदद

12 जिलों में आलू और गोभी, 11 में बैंगन, पांच में टमाटर की फसल नष्ट होने पर मिलेगा मुआवजा
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खेत खजाना पटना : बिहार में खरीफ मौसम के असंगठित परिस्थितियों के चलते फसलों में भारी क्षति हो रही है। इसकी राहत पाने के लिए बिहार सरकार ने 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी कठिनाइयों का समर्थन देने का उद्देश्य है।

योजना की विशेषताएं:

योजना के अंतर्गत, वास्तविक उपज दर में 20 फीसदी तक की क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपया और 20 फीसदी से अधिक क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपया का मुआवजा मिलेगा।

किसानों को अधिकतम दो हेक्टयर तक की क्षति के लिए मदद प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर और सोयाबीन जैसी मुख्य फसलों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।

इस साल खरीफ मौसम में फसलों की क्षति होने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता लिए फसलों की जिलावार नोटिफाइ कर दिया गया है. सहकारिता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20 फीसदी तक गिरावट होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपया तथा 20 फीसदी से अधिक क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर दस हजार रुपया किसानों को मिलेगा.

अधिकतम दो हेक्टयर तक में क्षति की राशि दी जायेगी. अगहनी धान और भदई मक्का राज्य के सभी 534 प्रखंडों के लिए नोटिफाई किये गये हैं. जबकि आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर और सोयाबीन को अलग- अगल जिलों की जिलास्तरीय फसल के रूप में नोटिफाई किया गया है. अगहनी आलू को पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना और सीवान के लिए जिला स्तरीय फसल के लिए नोटिफाई किया गया है.

तीन जिलों में सोयाबीन की क्षति पर भी सहायता

राज्य के तीन जिलों में सोयाबीन की क्षति पर भी सहायता, 20 फीसदी तक और इससे अधिक फसल नष्ट होने पर मिलेगा मुआवजा.. सोयाबीन को बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया के लिए अधिसूचित किया गया है.

इस साल खरीफ मौसम में बिहार राज्य फसल सहायता योजना से मिलने वाली राशि के लिए जिलावार फसल नोटिफाइड

इन किसानों को मिलेगी सहायता

रयत किसान, दूसरों रैयतों की भूमि पर खेती करने वाले तथा अपनी रैयती जमीन के साथ-साथ दूसरे रैयत की जमीन पर खेती करने वालों किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा. कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल, वेब एप्लीकेशन फॉर फॉर्मर्स, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फॉर्मर्स पर किसान आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही सुगम कॉल सेंटर 18001800110 पर फोन कर कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव से संपर्क कर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं. इसके अलावा स्पेशल विडो एप्लीकेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ किसान प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और कार्यपालक सहायक के सहयोग से ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे.

किस जिले की कौन फसल नोटिफाइ

अगहनी बैंगन समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय एवं बाका का जिलास्तरीय फसल नोटिफाइड किया गया है. टमाटर समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली और पटना जिले के लिए अधिसूचित है. गोभी समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, गोपालगंज, पूर्णिया, बेगूसराय का जिलास्तरीय फसल नोटिफाई किया गया है.

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